MP हाईकोर्ट का आदेश: SI और सूबेदार भर्ती में कैंडिडेट्स को आयु सीमा में 3 साल की छूट, 6 दिन के लिए खुला ESB पोर्टल

MP SI Subedar Bharti: मध्यप्रदेश में SI और सूबेदार भर्ती परीक्षा के याचिकाकर्ता कैंडिडेट्स को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता कैंडिडेट्स को आयु सीमा में 3 साल की छूट दी है।

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रिपोर्ट - सनी मालवीय, भोपाल

MP SI Subedar Bharti: मध्यप्रदेश में SI और सूबेदार भर्ती परीक्षा के याचिकाकर्ता कैंडिडेट्स को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता कैंडिडेट्स को आयु सीमा में 3 साल की छूट दी है। ESB का पोर्टल 6 दिन के लिए खोला गया है। याचिकाकर्ता कैंडिडेट्स 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

16 जनवरी को होनी है भर्ती परीक्षा

मध्यप्रदेश में 2017 के बाद पुलिस सब इंस्पेक्टर और सूबेदार की भर्ती निकली है। MP गृह विभाग से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कर्मचारी चयन मंडल ने 27 अक्टूबर से आवेदन जमा कराए थे। आवेदन की आखिरी तारीख 10 नवंबर थी। SI-सूबेदार भर्ती परीक्षा के लिए कर्मचारी चयन मंडल ने 16 जनवरी की तारीख तय की है।

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मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल

कोरोना काल में ओवर एज हुए लाखों कैंडिडेट्स

सालों बाद SI भर्ती आने से मध्यप्रदेश के युवाओं को उम्मीद थी कि सरकार कोरोना संक्रमण की वजह से आयु सीमा में 3 साल की छूट देगी। लेकिन कर्मचारी चयन मंडल की रूल बुक में आयु सीमा में छूट नहीं दी गई। कोरोना काल की वजह से हजारों कैंडिडेट्स आयु सीमा पार कर चुके थे। वे आवेदन करने की पात्रता से बाहर हो गए थे। ओवरएज कैंडिडेट्स ने हाईकोर्ट में याचिका लगाईं और आयु सीमा में छूट की मांग की।

सरकार ने की थी आयु सीमा में छूट की घोषणा

सरकार की ओर से घोषणा की गई थी कि आयु सीमा में छूट दी जाएगी, लेकिन कर्मचारी चयन मंडल की रूल बुक में छूट का प्रावधान नहीं था। कोरोना काल में ओवर एज हुए लाखों कैंडिटेट्स SI-सूबेदार भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे।

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हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, याचिकाकर्ता कैंडिडेट्स को राहत

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ओवर एज कैंडिडेट्स की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी की और आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का फैसला सुनाया। इसके साथ ही मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) को आदेश दिया कि 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पोर्टल दोबारा खोला जाए ताकि याचिकाकर्ता कैंडिडेट्स भर्ती के लिए आवेदन कर सकें।

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