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MP Govt Probation Period Salary Cut: मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी निराशाजनक खबर सामने आ रही है। पिछले महीने जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा प्रोबेशन पीरियड में वेतन कटौती के नियम को 'भेदभावपूर्ण और अवैध' करार देने के बाद, अब मोहन सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। सरकार के इस कदम से उन 1 लाख कर्मचारियों की उम्मीदों को गहरा धक्का लगा है, जो एरियर के रूप में अपनी रुकी हुई सैलरी मिलने का इंतजार कर रहे थे। इससे प्रदेश के करीब 1 लाख कर्मचारियों को मिलने वाले 400 करोड़ रुपए के एरियर भुगतान पर खतरा मंडराने लगा है।
वेतन कटौती केस, SC जाएगी सरकार
मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रोबेशन पीरियड (परिवीक्षा अवधि) के दौरान वेतन कटौती का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचने वाला है। जबलपुर हाईकोर्ट ने फरवरी 2026 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तत्कालीन कमलनाथ सरकार के 12 दिसंबर 2019 के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें नए कर्मचारियों को प्रोबेशन पीरियड के दौरान शत-प्रतिशत वेतन न देकर 70%, 80% और 90% वेतन देने का प्रावधान था। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि प्रभावित कर्मचारियों को काटा गया वेतन एरियर्स समेत लौटाया जाए। हालांकि, अब मोहन सरकार इस फैसले को मानने के बजाय इसे चुनौती देने का मन बना चुकी है।
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सरकार के वादे और कर्मचारियों का संघर्ष
साल 2019 में कमलनाथ सरकार ने प्रोबेशन पीरियड को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया था और वेतन में कटौती लागू की थी। 2020 में सत्ता परिवर्तन के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कई बार सार्वजनिक मंचों से इस नियम को खत्म करने का वादा किया था, लेकिन यह कभी लागू नहीं हो सका। शिवराज सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो थक-हारकर कर्मचारियों ने न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
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