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मध्यप्रदेश में कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड में होगा इजाफा: 2 लाख रुपए तक का सीधा फायदा, जानें वित्त विभाग का नया सिस्टम

मध्यप्रदेश सरकार ने 8 लाख कर्मचारियों के लिए बचत योजना की गणना के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया है। इससे गणना की त्रुटियां दूर होंगी और कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर 2 लाख रुपए तक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

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Vikram Jain
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MP Employee Saving Calculation System: मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के करीब 8 लाख अधिकारी-कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम उठाया है। अब सेवानिवृत्ति (retirement) या सेवा के दौरान कर्मचारियों के वेतन से कटने वाली बचत राशि (GIS, GSS) का हिसाब-किताब मैन्युअल के बजाय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के जरिए होगा। वित्त विभाग द्वारा जारी नए निर्देशों के बाद अब कर्मचारियों को ब्याज की गलत गणना के कारण होने वाले नुकसान से मुक्ति मिलेगी, जिससे उन्हें 25 हजार से लेकर 2 लाख रुपए तक का सीधा लाभ होगा। एमपी ऐसी पारदर्शी व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

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अब आपकी बचत गणना होगी ऑनलाइन

मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन (OPS), एनपीएस (NPS) और यूपीएस (UPS) के दायरे में आने वाले लगभग 8 लाख कर्मचारी वर्तमान में तीन प्रमुख योजनाओं— फैमिली बेनिफिट फंड, जीआईएस (ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम) और शासकीय समूह बचत योजना का हिस्सा हैं। इन योजनाओं के तहत हर महीने कर्मचारियों के पद के अनुसार (100 से 600 रुपए तक) वेतन से कटौती की जाती है।

गलत ब्याज गणना पर लगेगी रोक

इस कटौती का 70% हिस्सा कर्मचारी की बचत (Savings) में और 30% हिस्सा बीमा (Insurance) में जमा होता है। अब तक सबसे बड़ी समस्या यह थी कि संबंधित विभागों के आहरण-संवितरण अधिकारी अपने स्तर पर ब्याज की गणना करते थे। मैन्युअल गणना में अक्सर गलतियां होती थीं, जिससे कर्मचारियों को उनके हक की पूरी राशि नहीं मिल पाती थी। वित्त विभाग के संज्ञान में आया था कि इस गड़बड़ी के कारण कर्मचारियों को मिलने वाली फाइनल पेमेंट में 25 हजार से 2 लाख रुपए तक का अंतर आ रहा था।

एमपी सरकार लाई केंद्रीकृत एप्लीकेशन

मध्यप्रदेश सरकार ने 8 लाख कर्मचारियों की बचत गणना के लिए मैन्युअल सिस्टम को बंद कर डिजिटल सिस्टम अपनाया है। गड़बड़ी को दूर करने के लिए वित्त विभाग ने एप्लीकेशन https://www.pension. mp.gove.in विकसित की है। वित्त विभाग ने शनिवार को आदेश जारी कर सभी अधिकारियों को इसी एप्लिकेशन के जरिए गणना और भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। खास बात यह है कि इस तरह की पारदर्शी व्यवस्था लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है।

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कैसे होती है कटौती और गणना?

  • क्लास-1 अधिकारी: ₹600 (बचत: ₹420, बीमा: ₹180)
  • क्लास-2 अधिकारी: ₹400 (बचत: ₹280, बीमा: ₹120)
  • क्लास-3 कर्मचारी: ₹200 (बचत: ₹140, बीमा: ₹60)
  • क्लास-4 कर्मचारी: ₹100 (बचत: ₹70, बीमा: ₹30)

मृत्यु पर 7.50 लाख का कवर

नई व्यवस्था के तहत यदि सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है, तो उसे ₹7.50 लाख का बीमा कवर मिलता है। वहीं, सेवा पूर्ण होने (रिटायरमेंट) पर जमा बचत राशि को ब्याज सहित लौटाया जाता है। अब तक ₹420 (क्लास-1 उदाहरण) की मासिक बचत का सटीक रिकॉर्ड और ब्याज गणना नहीं हो पा रही थी, जिसे अब पोर्टल के जरिए पारदर्शी बना दिया गया है।

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