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MP GPF New Rules: मध्यप्रदेश विधानसभा में बजट 2026 के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। सरकार ने सामान्य भविष्य निधि (GPF) निकासी की जटिल प्रक्रिया को खत्म करते हुए इसे पूरी तरह डिजिटल और सुलभ बनाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए 'परिवार पेंशन' की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है, जो कर्मचारियों के आश्रितों को भविष्य की सुरक्षा प्रदान करेगी। परिवार पेंशन की पात्रता में अब अविवाहित, तलाकशुदा और विधवा पुत्री को भी शामिल किया गया है। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से पूरे मध्यप्रदेश में प्रभावी रूप से लागू की जाएगी।
71 साल पुराने नियमों में बदलाव
मध्यप्रदेश में जीपीएफ निकासी के नियम सन 1955 में बनाए गए थे। पिछले सात दशकों से कर्मचारी अपनी ही मेहनत की कमाई निकालने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर थे। पुरानी व्यवस्था में पहले आवेदन, फिर विभाग की मंजूरी और अंत में ट्रेजरी से बिल पास होने की लंबी प्रक्रिया थी, जिसमें महीनों लग जाते थे। अब सरकार ने इस 71 साल पुराने सिस्टम को बदल दिया है।
सीधे बैंक से निकाल सकेंगे 75% राशि
नए नियमों के अनुसार, अब कर्मचारियों को जीपीएफ से पैसा निकालने के लिए फाइलों को टेबल-दर-टेबल घुमाने की जरूरत नहीं होगी। कर्मचारी अपनी कुल जमा राशि में से 75 प्रतिशत तक की राशि सीधे बैंक के माध्यम से आहरित कर सकेंगे। यह व्यवस्था बैंकिंग प्रणाली से जोड़ दी जाएगी, जिससे भुगतान में पारदर्शिता आएगी और समय की बचत होगी।
NPS कर्मचारियों के लिए 'परिवार पेंशन' की सौगात
बजट में एक और महत्वपूर्ण घोषणा 1 जनवरी 2005 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए की गई है। यदि किसी NPS कर्मचारी की सेवा के पहले 10 वर्षों के भीतर मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को अब बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की तर्ज पर कर्मचारी के अंतिम वेतन की 30 प्रतिशत राशि 'परिवार पेंशन' के रूप में दी जाएगी।
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