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MP Lease Renewal Rules: मध्यप्रदेश विधानसभा में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राज्य सरकार ने समय-समय पर कहीं व्यापार तो कहीं आवासीय परियोजना के लिए भूमि लीज पर दी। परिवार बड़े हो गए और बंटवारा हो गया। एक भूमि के दो हिस्सों में निर्माण कर लिया गया। जब लीज का नवीनीकरण कराने लोग जाते हैं तो मूल स्वरूप न होने के कारण नहीं हो पाता है। यह समस्या प्रदेश में सभी जगह है। अब चूंकि, लंबे समय से लोग रह रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं तो ऐसे में हटाना तो व्यावहारिक नहीं होगा इसलिए नियम में संशोधन करके ऐसा रास्ता निकालेंगे कि संबंधित निकाय की आय भी बढ़े और नवीनीकरण भी हो जाए।
इन विधायकों के सवाल पर मंत्री ने दिया जवाब
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शुक्रवार, 21 फरवरी को विधानसभा में कांग्रेस विधाये डॉ. हिरालाल अलावा और बीजेपी विधायक अभिलाष पांडेय के सवाल के जवाब में कहा कि लीज नवीनीकरण में आ रहीं बाधाओं के समाधान का एक तरीके हल निकाला।
कांग्रेस विधायक ने लीच हस्तांतरण का मुद्दा उठाया
सदन में डॉ. हिरालाल अलावा ने मनावर नगर पालिका परिषद की भूमि को अवैध तरीके से हस्तांतरित किए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से लीज की जमीन हस्तांतरित हुई। जांच में तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष, सीएमओ और अन्य कर्मचारी दोषी पाए गए लेकिन चार साल में भी अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।
व्यावहारिक कठिनाइयों के हिसाब से बनेगी नई नीति
मंत्री विजयवर्गीय ने माना कि यह बताया कि समस्या मनावर सहित झाबुआ और कुक्षी में भी है। पहले यहां पर व्यवसाय नहीं होता था तो बाहर से व्यापारियों को बुलाकर एक रुपए में 30 साल के लिए लीज पर कुछ जमीनें दी थीं। इसके बाद नवीनीकरण नहीं हुआ। आज वहां तीसरी पीढ़ी रह रही है। उस समय लीज की शर्तों के कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। दुकानें बन गई हैं। 40-50 साल से रह रहे लोगों को हटाने में व्यावहारिक रूप से कठिनाई आ रही है। अब लीज नवीनीकरण के आवेदन किए जा रहे हैं, लेकिन नवीनीकरण नहीं हो सकता है, इसलिए ऐसी नीति बनाएंगे जिससे नागरिकों को असुविधा न हो, निकाय की आय भी बढ़े। वर्तमान भाव के हिसाब से उनसे शुल्क लिया जाए।
एक शहर एक मार्केट पर दो नियम: सबनानी
वहीं भोपाल दक्षिण पश्चिम से बीजेपी विधायक भगवानदास सबनानी ने कहा कि नगर निगम के स्तर पर लीज में भी बड़ी विसंगतियां हैं। न्यू मार्केट जैसे क्षेत्र में बाहर जो नजूल की दुकानें हैं, उसमें तो लीज का 30 साल का नवीनीकरण हो रहा है, लेकिन अंदर जो नगर निगम की दुकानें हैं। उसमें तीन साल का हो रहा है। एक शहर एक बाजार में ही दो कानून हैं।
कांग्रेस विधायक ने यह भी विसंगती बताई
अभिलाष पांडेय ने कहा कि जैसे कोई एक बड़ा भूखंड नगर निगम का है। उसमें कोई अपार्टमेंट बन गया है, उस अपार्टमेंट में यदि लोग फ्री लीज होल्ड के लिए जाते हैं, तो जितने वर्गफीट में वह अपार्टमेंट बना हुआ है, उस पूरे का शुल्क लिया जाता है। इससे जहां एक लाख रुपए लगना चाहिए वहां पांच लाख रुपए लिए जाते हैं। पांच हजार से अधिक लोगों ने आवेदन दिए हैं।
मंत्री विजयवर्गीय ने कहा-आयुक्तों की बैठक कर नियम में संशोधन करेंगे
इंदौर से विधायक राकेश शुक्ला ने भी कहा कि इंदौर में हजारों लोगों की संपत्ति ऐसी हैं जिनमें मकान बने हुए हैं और लीज फ्री होल्ड करने के लिए शासन कई साल पहले निर्देश दे चुका है, लेकिन नहीं हो रहा है।
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि लीज नवीनीकरण का अधिकार निकायों को दिया गया है। न उनको मकान की अनुमति मिल रही है न उनका लीज का नवीनीकरण हो रहा है, जबकि नियम में प्रावधान है। उन्होंने कहा, अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग को निर्देश दूंगा कि वे सभी आयुक्तों की बैठक बुलाएं और उनको आ रही समस्याओं का निराकरण करें। तीन माह के अंदर बैठक बुलाकर इसमें यदि कोई परेशानी आ रही है, कोई नियम को बदलना है तो हम वह भी बदल देंगे।
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