ED का बड़ा एक्शन: दिवंगत IAS अरविंद जोशी की 5 करोड़ की बेनामी संपत्तियां कुर्क, रिसॉर्ट और प्लॉट जब्त

ED Action Late IAS officer Arvind Joshi: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व आईएएस अधिकारी स्वर्गीय अरविंद जोशी और उनके परिजनों के खिलाफ शिकंजा और कस दिया है।

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ED Action Late IAS officer Arvind Joshi: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व आईएएस अधिकारी स्वर्गीय अरविंद जोशी और उनके परिजनों के खिलाफ शिकंजा और कस दिया है।

शुक्रवार को ईडी की भोपाल इकाई ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 5 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क (Attach) कर लिया है। कुर्क की गई संपत्तियों में भोपाल स्थित एक आलीशान रिसॉर्ट, कृषि भूमि और कई आवासीय प्लॉट शामिल हैं। इस मामले में ईडी अब तक कुल 8.5 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त कर चुकी है।

41.87 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति का आरोप

जल संसाधन विभाग के पूर्व प्रमुख सचिव रहे अरविंद जोशी पर कुल 41.87 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित करने का गंभीर आरोप  है। ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ है कि जोशी ने अपनी काली कमाई को सफेद करने के लिए जटिल रास्ते अपनाए थे। अवैध आय को अपने परिजनों और करीबी सहयोगी एसपी कोहली के नाम पर निवेश किया गया था।

मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनाई थीं फर्जी कंपनियां

जांच में सामने आया है कि धन शोधन (Money Laundering) के लिए फर्जी कंपनियां बनाई गई थीं, जिनके माध्यम से अवैध आय को रियल एस्टेट में लगाया गया। यह पूरी कार्रवाई लोकायुक्त द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर की जा रही है। ईडी ने पीएमएलए एक्ट 2002 (PMLA) के तहत मामला दर्ज कर यह कार्रवाई की है।

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