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Bhopal Protests Ban: भोपाल में अगले दो महीने के लिए किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है।
कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। आज यानी शनिवार, 7 मार्च 2026 से भोपाल में किसी भी तरह के धरना, जुलूस, पुतला दहन, पद यात्रा, रथ यात्रा, वाहन रैली, ज्ञापन, और घेराव समेत अन्य प्रर्दशनों के लिए अनुमति जरूरी कर दिया है। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने तत्काल प्रभाव से आदेश जारी करते हुए चेताया है कि सार्वजनिक संपत्ति की तोड़फोड़ पर आयोजक से वसूली की जाएगी और उल्लंघन पर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। यह आदेश अगले दो महीने तक लागू रहेगा।
नगरीय सीमा क्षेत्र के लिए लागू रहेगी रोक
कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 1 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया हैं। यह आदेश अगले दो महीने तक नगरीय सीमा क्षेत्र में लागू रहेगा।
डिप्टी पुलिस कमिश्नर से लिखित मंजूरी जरूरी
नए आदेश के मुताबिक, अब किसी भी संगठन, राजनीतिक दल या समुदाय को धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, पुतला दहन या घेराव जैसे कार्यक्रमों के लिए पुलिस उपायुक्त, नगरीय पुलिस से लिखित अनुमति लेना जरूरी होगा। यदि बिना मंजूरी के कोई कार्यक्रम किया जाता है, तो आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
इन गतिविधियों पर पूरी तरह रोक
- किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर आपत्तिजनक हथियार, अस्त्र-शस्त्र या विस्फोटक सामग्री पर रोक।
- किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले भड़काऊ भाषण और नारे या प्रकाशन पर पाबंदी रहेगी।
- सुरक्षा कारणों से शहर में किसी भी प्रकार के मशाल जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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