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PMAY में देरी पर जुर्माना: भोपाल नगर निगम पर उपभोक्ता फोरम ने लगाई 35 हजार की पेनाल्टी, अरेरा कॉलोनी में 12 नंबर मल्टी का मामला

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत समय पर आवास उपलब्ध न कराने के मामले में कोर्ट ने नगर निगम पर 35 हजार रुपये की पेनल्टी लगाई है .

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BP Shrivastava
Bhopal PMAY BMC Penalty

Bhopal PMAY BMC Penalty Consumer Forum Court: भोपाल में कंज्यूमर फोरम कोर्ट ने नगर निगम के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत समय पर आवास उपलब्ध न कराने के मामले में कोर्ट ने नगर निगम  (BMC) पर 35 हजार रुपये की पेनल्टी लगाई है और हितग्राही को मुआवजा देने के आदेश भी दिए हैं। मामला अरेरा कॉलोनी के 12 नंबर स्थित मल्टी में बुक किए गए फ्लैट से जुड़ा है।

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2021 में कराया था फ्लैट बुक, अब तक हैंडओवर नहीं

मामला अरेरा कॉलोनी स्थित सेक्टर-12 की मल्टी से जुड़ा है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत एक हितग्राही ने साल 2021 में फ्लैट बुक कराया था। तय समय सीमा बीत जाने के बावजूद नगर निगम अब तक फ्लैट का हैंडओवर नहीं कर पाया।

कंज्यूमर फोरम ने BMC को दोषी माना

कंज्यूमर फोरम में सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि भोपाल नगर निगम की लापरवाही के चलते हितग्राही को आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। इसे सेवा में कमी मानते हुए फोरम ने नगर निगम को दोषी ठहराया और जुर्माने के साथ मुआवजा भुगतान के निर्देश दिए।

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PMAY के लंबित मामलों में अहम फैसला

कोर्ट के इस फैसले को प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana ) के तहत लंबित प्रकरणों में हितग्राहियों के लिए अहम माना जा रहा है। इससे पहले भी कई हितग्राही समय पर मकान नहीं मिलने की शिकायत कर चुके हैं। अब इस आदेश के बाद भोपाल नगर निगम पर लंबित आवास परियोजनाओं को जल्द पूरा करने का दबाव बढ़ गया है।

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