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Bhopal Additional Collectors Work Division: भोपाल जिला प्रशासन ने शासकीय कार्य सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपर कलेक्टर्स के विभागों और शक्तियों में बड़ा फेरबदल किया है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा जारी नवीन आदेश के अनुसार, जिले में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और राज्य प्रशासनिक सेवा (SAS) के अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन को नए सिरे से विभाजित किया गया है, ताकि राजस्व और दंडात्मक कार्यों में गति आ सके।
भोपाल में नवीन प्रशासनिक कार्य विभाजन
राजधानी भोपाल में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जिला कार्यालय में पदस्थ अपर कलेक्टर्स के मध्य कार्य विभाजन की नई सूची जारी की है। इसमें विशेष रूप से सुमित कुमार पाण्डेय (IAS 2021) को अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (ADM) उत्तर के रूप में महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं।
साथ ही आदेश के तहत अपर कलेक्टर अंकुर मेश्राम को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (मुख्यालय-1) का महत्वपूर्ण पद सौंपा गया है। उनके पास बैरसिया और कोलार क्षेत्र के नजूल और राजस्व प्रकरणों का सीधा नियंत्रण रहेगा।
सुमित कुमार पाण्डेय: ADM (उत्तर) के प्रमुख कार्य
अपर कलेक्टर सुमित कुमार पाण्डेय (IAS 2021) को कई संवेदनशील और महत्वपूर्ण विभागों का प्रभार दिया गया है। उनके लिंक अधिकारी के रूप में प्रकाश नायक (SAS) को नियुक्त किया गया है। पाण्डेय के प्रमुख कार्य क्षेत्र इस प्रकार रहेंगे:
- निर्वाचन संबंधी कार्य: भारत निर्वाचन और स्थानीय निर्वाचन से जुड़े सभी कार्यों का पर्यवेक्षण।
- राजस्व शक्तियां: हुजूर वृत्त के नजूल प्रकरण और भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत अपील/निगरानी के प्रकरणों का निराकरण।
- कानून व्यवस्था: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत निषेधाज्ञा जारी करना और मजिस्ट्रेट ड्यूटी।
- यातायात एवं लाइसेंस: भोपाल शहर के यातायात से संबंधित समस्त कार्य और सभी प्रकार के शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण का अधिकार।
दंडात्मक एवं अर्ध-न्यायिक शक्तियां
नए आदेश के तहत अपर कलेक्टर्स को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कलेक्टर की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण (SARFAESI Act 2002) के अंतर्गत बैंकों की वसूली योग्य मामलों का निराकरण भी अब इनके क्षेत्राधिकार में होगा।
प्रेस और विवाह पंजीकरण के नए नियम
भोपाल में अब प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से समाचार पत्र और पत्रिकाओं के ऑनलाइन पंजीकरण की निगरानी भी निर्दिष्ट अपर कलेक्टर द्वारा की जाएगी। इसके अलावा, विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत विवाह पंजीकरण में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर मामले कलेक्टर को प्रस्तुत किए जाएंगे।
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एडीएम अंकुर मेश्राम को मिली बड़ी जिम्मेदारी
बैरसिया और कोलार तहसील की जिम्मेदारी
प्रशासकीय एवं शाखा प्रभार
- श्रम विभाग एवं राजस्व स्थापना: जिले के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित समस्त प्रकरण।
- गैस राहत एवं रेड क्रॉस: गैस राहत शाखा के साथ-साथ वे रेड क्रॉस के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्य करेंगे।
- भू-अभिलेख एवं डायवर्सन: भू-प्रबंधन और डायवर्सन से संबंधित सभी फाइलें इनके माध्यम से गुजरेंगी।
जन शिकायत और सीएम हेल्पलाइन
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