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Bhopal BMC: भोपाल बीएमसी कमिश्नर ने संभाला पेड़ों का जिम्मा, कहा- बिना परमिशन कटाई पर भेजेंगे जेल

Bhopal BMC Commissioner IAS Sanskriti Jain: भोपाल नगर निगम क्षेत्र में बिना अनुमति पेड़ कटाई की शिकायतों से नाराज कमिश्नर संस्कृति जैन ने अब परमिशन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है। उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। 

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sanjay warude
Bhopal BMC

Bhopal BMC Commissioner IAS Sanskriti Jain: भोपाल नगर निगम क्षेत्र में बिना अनुमति पेड़ कटाई की शिकायतों से नाराज कमिश्नर संस्कृति जैन ने अब परमिशन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है। उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। 

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भोपाल बीएमसी कमिश्नर संस्कृति जैन ने यह चेतावनी एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेशों के बाद नगर निगम ने सख्ती बढ़ाई है। उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर बीएमसी कमिश्नर संस्कृति जैन ने बिना परमिशन पेड़ कटाई पर जेल भेजने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि शहर में बिना अनुमति के पेड़ काटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

मंजूरी के सभी अधिकार अपने हाथों में लिए

कमिश्नर संस्कृति जैन ने सख्त नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए कि बिना अनुमति यदि कोई भी व्यक्ति पेड़ काटता या छांटता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जेल का प्रावधान भी शामिल है। उन्होंने पेड़ अधिकारी के रूप में पहले से दिए गए सभी अधिकारों को निरस्त कर दिया है। उन्होंने यह सभी अधिकार अपने हाथों में ले लिया है।

मध्यप्रदेश में पेड़ काटने/छांटने के नियम

एमपी वृक्षण का परिक्षण अधिनियम 2001 के मुताबिक, (शहर / नगर निगम / नगर पंचायत) इलाके में पेड़ काटने (felling), हटाने, उखाड़ने, झाड़ने के लिए पहले अनुमति अनिवार्य है।

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चाहे वो आपका खुद का जमीन हो या निजी/सरकारी, अगर वह जमीन नगरीय क्षेत्र में आती है, तब भी पेड़ काटना या नुकसान पहुंचाना बिना अनुमति नहीं किया जा सकता।

बिना अनुमति मुख्य रूप से पेड़ काटना/पेड़/ट्री फेल करने के उल्लंघन पर 500 तक जुर्माना।
कार्रवाई के बाद भी पेड़ को नुकसान पहुंचाने पर हर दिन 50 रुपए प्रति पेड़ अतिरिक्त जुर्माना।
सार्वजनिक स्थान पर पेड़ की शाखाएं काटना/झाड़ना/फल/फूल/पत्तियां तोड़ना/ नुकसान पहुंचाने पर ₹ 1,000 तक जुर्माना
दोबारा पेड़ को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में ₹ 2,000 तक के जुर्माना का प्रावधान है।

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