AIG Fraud Case: एआईजी पर शोषण और 30 लाख की ठगी का आरोप, डीजीपी को नोटिस, शिकायतकर्ता बोली- तीन दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो जाएंगे कोर्ट

AIG Fraud Case: जयपुर डिजाइनर ने एआईजी राजेश मिश्रा पर शादी के वादे में शोषण और 30 लाख की ठगी का आरोप लगाकर डीजीपी को नोटिस भेजा, कार्रवाई न होने पर कोर्ट जाने की चेतावनी दी।

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AIG Fraud Case: जयपुर की एक फैशन डिजाइनर द्वारा एआईजी सीआईडी राजेश कुमार मिश्रा के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों पर एक महीना बीत जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इसी देरी को लेकर डिजाइनर ने अपने वकील के जरिए डीजीपी कैलाश मकवाणा को लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि पर्याप्त साक्ष्य देने के बावजूद कार्रवाई लंबित है, जबकि नियम के अनुसार शिकायत मिलते ही एफआईआर दर्ज होना चाहिए थी।

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शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

डिजाइनर ने 31 अक्टूबर को डीजीपी, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को ईमेल के माध्यम से शिकायत भेजी थी। आरोप है कि फरवरी 2025 में जयपुर में पहली मुलाकात के बाद एआईजी राजेश मिश्रा लगातार संपर्क में रहे और कई बार भोपाल, इंदौर और उज्जैन में उनके साथ रहे। महिला का कहना है कि लंबे समय तक शादी का भरोसा देकर उनका शोषण किया गया और उससे आर्थिक नुकसान भी कराया गया।

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ज्वेलरी और डिजाइनर ड्रेस लेने का आरोप

डिजाइनर का आरोप है कि सितंबर में राजेश मिश्रा अपनी पत्नी और बेटी के साथ जयपुर आए और तीन दिन तक शहर में रुके। इस दौरान मिश्रा की पत्नी ने 26 लाख की ज्वेलरी और 3 लाख की डिजाइनर ड्रेस लीं, जिनका भुगतान शिकायतकर्ता ने किया। मिश्रा ने भोपाल लौटकर पैसे चुकाने का आश्वासन दिया लेकिन तुरंत बाद उनका नंबर ब्लॉक कर दिया गया।

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नोटिस में कोर्ट जाने की चेतावनी

डिजाइनर के वकील वैभव ने कहा कि सभी साक्ष्य जमा करा दिए गए हैं, फिर भी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। नोटिस में साफ लिखा है कि तीन दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।

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