जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में 3 रजिस्ट्रारों के खिलाफ याचिका दायर अवमानना हुई। इन तीनों रजिस्ट्रारों पर सुनवाई के लिए लिस्ट न करने का आरोप लगा था।
अब कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता पर 25 हजार का कॉस्ट लगाया है। कॉस्ट का भुगतान करने के बाद ही हाईकोर्ट आगे मामले की सुनवाई करेगा।
कॉस्ट जमा करने के बाद सुनवाई
इस संबंधद में OBC एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन का बयान सामने आया है। जिसमें कहा गया है कि एक हफ्ते में कॉस्ट की रकम जमा करेंगे। बता दें कि इस मामले में बृजेश कुमार सहवाल ने दायर की याचिका थी।
वेदिका ठाकुर हत्याकांड में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
जबलपुर शहर का वेदिका ठाकुर हत्याकांड के आरोपी प्रियांश विश्वकर्मा की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने एफआईआर नहीं लिखने वाले दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
19 जून को हुई थी घटना
बता दें कि हत्याकांड के आरोपी प्रियांश ने हाईकोर्ट में जमानत आवेदन पेश की थी। इसमें कहा कि वह 19 जून, 2023 से जेल में बंद है। आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे ने दलील दी कि मृतका वेदिका ने अपने बयान में खुद यह कहा है कि बंदूक खराब थी।
प्रियांश ने उसे लोड की और मिसफायर होकर उसे लगी। तर्क दिया गया कि प्रियांश का देविका की हत्या करने का इरादा नहीं था। उसने ही देविका का इलाज कराया और उसके रिश्तेदारों को सूचना दी।
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