Advertisment

Madhya Pradesh Highcourt: C और D ग्रेड के कर्मचारियों से रिटायरमेंट के बाद रिकवरी नहीं कर पाएगी सरकार, जानें MP HC का फैसला

Madhya Pradesh Highcourt C और D ग्रेड के कर्मचारियों से रिटायरमेंट के बाद रिकवरी नहीं कर पाएगी सरकार, जानें MP HC का फैसला

author-image
Abdul Rakib
Madhya Pradesh Highcourt:  C और D ग्रेड के कर्मचारियों से रिटायरमेंट के बाद रिकवरी नहीं कर पाएगी सरकार, जानें MP HC का फैसला

जबलपुर। Madhya Pradesh Highcourt. रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के हक में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh Highcourt) ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। फैसले के मुताबिक अब C और D ग्रेड के कर्मचारियों से रिटायरमेंट के बाद सरकार रिकवरी नहीं कर पाएगी।

Advertisment

संबंधित खबर:सम्राट मिहिर भोज प्रतिमा विवाद पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा- दोनों समाज मिलकर करें समाधान  

क्या है पूरा मामला
पूरा मामला मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh Highcourt) के छिंदवाड़ा से जुड़ा है। यहां के निवासी रमेश खुरसांगे हाल ही में नगर पालिका परिषद मैहर से ड्राइवर के पद से रिटायर हुए थे। रमेश खुरसांगे के रिटायरमेंट के बाद संबंधित विभाग ने गलत वेतन काउंटिंग का हवाला देते हुए उन पर करीब 84 हजार की रिकवरी निकाल दी। 2007 में निकाली गई इस रिकवरी का ड्राइवर रमेश खुरसांगे ने विरोध किया था।

संबंधित खबर:MP News: नर्सिंग कॉलेज की परीक्षाएं आयोजित कराने की तैयारी, हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार

Advertisment

रमेश खुरसांगे ने ली HC की शरण
इस फैसले का विरोध करते हुए रमेश खुरसांगे ने रिकवरी देने से मना कर दिया था। हालांकि, विरोध के बावजूद नगर पालिका प्रशासन अपने फैसले पर अड़ा रहा। इसके बाद रमेश खुरसांगे ने हाईकोर्ट (Madhya Pradesh Highcourt) की शरण ली। रमेश खुरसांगे ने इस पूरे मामले को लेकर एक याचिका दायर करते हुए रिकवरी पर रोक लगाने की मांग की थी।

HC में मिला इंसाफ
याचिकाकर्ता रमेश खुरसांगे की ओर से कोर्ट (Madhya Pradesh Highcourt) में दलील दी गई कि विभाग में हर साल ऑडिट किया जाता है। ऐसे में विभाग ये जानकारी नहीं दे रहा है कि सैलरी काउंटिंग में गलती कैसे हुई। याचिकाकर्ता ने इस केस में सुप्रीम कोर्ट के थॉमस डेनियल मामले का भी हवाला दिया। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सी और डी ग्रेड के कर्मचारियों से रिकवरी नहीं करने का आदेश दिया था। सारी दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट (Madhya Pradesh Highcourt) ने याचिकाकर्ता रमेश खुरसांगे को रिकवरी से मुक्त करने का फैसला सुनाया।
ये भी पढ़ें:

Attack On Iran: ईरान में कासिम सुलेमानी की कब्र के पास विस्फोट, 103 लोगों की मौत

Advertisment

MP Congress: विधानसभा में करारी हार के बाद लोकसभा की तैयारी में जुटी कांग्रेस, दिल्ली में बड़ी बैठक; पटवारी-सिंघार होंगे शामिल

New Year 2024 Rashifal: मकर राशि का वार्षिक राशिफल, पढ़ें आर्थिक, करियर और स्वास्थ्य राशिफल

UP News: अयोध्‍या राम मंदिर-सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी, यूपी STF ने दो को किया गिरफ्तार

Advertisment

Chhattisgarh News: डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ली पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक, भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के दिए निर्देश

Bansal News MP news Jabalpur High Court madhya pradesh highcourt jabalpur high court  news C D Grade Employee Decision MP High Court Decision
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें