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MP Govt Employees News: मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अब रिटारमेंट के बाद भी उनको वेतन वृद्धि का फायदा मिलेगा जिससे उनकी पेंशन पर असर नहीं पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों का रिटायरमेंट 30 जून या 31 दिसंबर को होने पर 1 जुलाई या 1 जनवरी को काल्पनिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाएगी।
देखें आदेश
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पात्रता के अनुसार काल्पनिक वेतन वृद्धि
मध्यप्रदेश शासन के आदेश में लिखा है कि 15 मार्च 2024 को न्यायालयीन निर्णयों के आधार पर 30 जून या 31 दिसम्बर को सेवानिवृत हुए शासकीय सेवकों को 1 जुलाई या 1 जनवरी की स्थिति में उनकी पात्रता के अनुसार काल्पनिक वेतनवृद्धि स्वीकृत की जाकर पेंशन के निर्धारण और पुनरीक्षण के लिए स्वीकृति आदेश जारी करने के संबंध में प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया गया
है।
इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
मध्यप्रदेश में 30 जून को सेवानिवृत्त हुए या होने वाले सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा में नियत वार्षिक वेतनवृद्धि 1 जुलाई निर्धारित होने पर पेंशन की गणना के लिए 1 जुलाई की स्थिति में और 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त हुए या होने वाले सरकारी कर्मचारियों को उनकी शासकीय सेवा अवधि में नियत वार्षिक वेतनवृद्धि 1 जनवरी निर्धारित होने से पेंशन की गणना के लिए 1 जनवरी की स्थिति में एक काल्पनिक वार्षिक वेतनवृद्धि का फायदा मिलेगा।
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पेंशन पर असर ना हो, सिर्फ इसलिए वार्षिक वेतनवृद्धि
सरकारी कर्मचारियों की सेवा अवधि में नियत पात्रता 1 जनवरी या 1 जुलाई ( जैसी स्थिति हो) की काल्पनिक वार्षिक वेतनवृद्धि की स्वीकृति के आधार पर सिर्फ पेंशन का निर्धारण और पुनरीक्षण होगा। काल्पनिक वार्षिक वेतनवृद्धि पेंशन के अतिरिक्त अन्य सेवानिवृत्ति लाभों, उपदान और अवकाश नगदीकरण आदि की पुनर्गणना में मान्य नहीं होगी। काल्पनिक वेतनवृद्धि के फलस्वरूप बढ़ी हुई पेंशन का फायदा 1 मई 2023 को या उसके बाद की तारीख से ही प्रभावशील होगा । 30 अप्रैल 2023 से पहले की अवधि के लिए बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा।
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