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मध्यप्रदेश: पुराना घर तोड़ो, सरकार देगी नया घर, जल्दी करें

मध्यप्रदेश: पुराना घर तोड़ो, सरकार देगी नया घर, जल्दी करें Madhya Pradesh Demolish the old house the government will give a new house hurry up vkj

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deepak
मध्यप्रदेश: पुराना घर तोड़ो, सरकार देगी नया घर, जल्दी करें

मध्यप्रदेश में अब अपना नया घर तोड़ो, नया घर पाओं यह प्रावधान रीडेवलपमेंट पॉलिसी में किया गया है। दरअसल, मध्यप्रदेश में निजी जमीनों पर बनी पुरानी बहुमंजिला इमारतों को तोड़ने पर सरकार इंसेंटिव देगी। सरकार ऐसे लोगों को पुराने फ्लैट के एवज में नया फ्लैट मुफ्त में देगी। इसको लेकर नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने पॉलिसी तैयार कर ली है। जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाएगा।

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इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 30 से अधिक पुराने आवासीय कॉम्पलेक्स को तोड़कर नई इमारत बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसमें वे इमारतें भी शामिल होंगी जिन्हें नगरीय निकायों ने जर्जर घोषित किया है। इस प्रावधान के तहत जिन इलाकों में जमीन की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वहां लोगों को पुराने फ्लैट के स्थान पर नए फ्लैट मुफ्त या फिर मामूली प्रीमियम पर मिल सकते हैं। नई नीति के तहत किसी भी बहुमंजिला इमारत के रीडेवलपमेंट के लिए सबसे पहले वहां रहने वाले रहवासियों की समिति की अनुमति लेनी होगी। यह समिति अपार्टमेंट एक्ट के तहत गठित होगी। यही समिति बिल्डर से पुरानी इमारत तोड़ने और फिर उसी जगह पर नई इमारत बनाने के लिए अनुबंध करेगी।

इस तरह से मिलेगा फायदा

पुरानी मल्टीस्टोरी बिल्डिंग के स्थान पर नई इमारत के निर्माण के लिए फ्लोर एरिया रेशियो और ग्राउंड कवरेज का इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके लिए भूमि विकास नियम और मास्टर प्लान में बदलाव कर आवासीय बिल्डिंग के लिए मौजूदा एफएआर से 0.50 और कमर्शियल बिल्डिंग के लिए 0.75 ज्यादा एफएआर दिया जाएगा। बिल्डर इस एफएआर का पूरा उपयोग कर सके, इसके लिए ग्राउंड कवरेज भी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया जाएगा। इस अतिरिक्त एफएआर व ग्राउंड कवरेज का उपयोग नए निर्माण में किया जाएगा। यानी बिल्डर अतिरिक्त एफएआर में जितने नए फ्लैट का निर्माण करेगा, उसे बेचकर पुराने फ्लैट को तोड़कर नए बनाए गए फ्लैट की लागत वसूलेगा। यदि रहवासी समिति चाहती है कि नए फ्लैट्स का आकार बढ़ाए जाए तो फिर मौजूदा फ्लैट मालिक को निर्माण लागत को कुछ हिस्सा देना पड़ सकता है।

ऐसे मिलेगा फायदा

अभी यदि किसी पुरानी इमारत को तोड़ा जाए और फिर उतना ही नया निर्माण किया जाए तो पूरी लागत रहवासियों पर आती है। जबकि अतिरिक्त निर्माण की छूट मिलने से अब बिल्डर उसी जमीन पर बिल्डिंग की ऊंचाई बढ़ाकर ज्यादा फ्लैट्स बना सकता है। इन्हीं अतिरिक्त फ्लैट्स को बेचकर निर्माण लागत कवर की जा सकती है। साथ ही उसका कुछ हिस्सा कमर्शियल इस्तेमाल में करने से मुनाफा कमाया जा सकता है।

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Urban Development Government of Madhya Pradesh Apartment Act Demolition of old house will get more FAR Redevelopment Policy
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