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लखनऊ में त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन का बड़ा फैसला: 14 मार्च से धारा 163 लागू, 12 मई तक रहेगा प्रतिबंध

त्योहारों के चलते लखनऊ में धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। धरना प्रदर्शन करने पर भी रोक लगाई गई है।

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Vishalakshi Panthi
lucknow 163 imposed

Lucknow News: उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल लखनऊ में होली, शीतला अष्टमी, अलविदा नमाज, चैत्र नवरात्रि, ईद-उल-फितर, रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, परशुराम जयंती, महाराणा प्रताप जयन्ती, बुद्ध पूर्णिमा आदि के चलते पुलिस अलर्ट मोड पर है। लखनऊ में 14 मार्च से नवीन निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (पूर्व धारा 144 सीआरपीसी) लागू की गई है। शहर में यह प्रतिबंध 12 मई तक रहेगा। 

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राजधानी में पुलिस अलर्ट मोड पर 

जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर के आदेश में जारी किया गया है कि मार्च में त्योहारों के साथ कई जरूरी प्रवेश परीक्षाएं और धरना प्रदर्शन होने हैं। इसके चलते पुलिस अलर्ट मोड पर है। साथ ही धरना प्रदर्शन बिना अनुमति के निर्धारित धरना स्थल ईको गार्डन को छोड़कर किसी अन्य जगह पर नहीं किया जा सकेगा। 

पीएसी के साथ पेट्रोलिंग कर रही पुलिस 

वहीं दूसरी ओर शहर में पुलिस संवेदनशील और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पीएसी के साथ पेट्रोलिंग कर रही है। इसके साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी की मदद से भी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस सार्वजनिक स्थलों पर पुतला दहन, अफवाह फैलाने और सोशल मीडिया पर गलत जानकारी शेयर करने वालों पर नजर बनाए हुए है। इसके लिए एक विंग सोशल मीडिया की मॉनीटरिंग भी कर रही है।

Sonbhadra Holika Dahan: नशे में मनचलों ने समय से पहले फूंकी होलिका, गांव में भारी तनाव, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

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Sonbhadra Holika Dahan

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UP News Lucknow news Lucknow Section 163 Holi Lucknow
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