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Love Jihad Bill Passed In UP: उत्तर प्रदेश में अब लव जिहाद पर उम्रकैद की सजा, विधानसभा में पास हुआ बिल

Love Jihad Bill Passed In UP: उत्तर प्रदेश में अब लव जिहाद पर उम्रकैद की सजा होगी। विधानसभा में बिल पास हो गया है।

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Rahul Garhwal
Love Jihad Bill Passed In UP: उत्तर प्रदेश में अब लव जिहाद पर उम्रकैद की सजा, विधानसभा में पास हुआ बिल

हाइलाइट्स

  • यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास
  • लव जिहाद के आरोपी को होगी उम्रकैद
  • लव जिहाद (संशोधन) विधेयक 2024 पास
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Love Jihad Bill Passed In UP: उत्तर प्रदेश विधानसभा में लव जिहाद (संशोधन) विधेयक 2024 पास हो गया। अब लव जिहाद में सजा दोगुनी कर दी गई है। लव जिहाद के आरोपी को उम्रकैद होगी। इसके साथ ही नए अपराध भी शामिल किए गए हैं। धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी इस कानून के तहत अपराध के दायरे में लाया गया है। इसमें विदेशी संस्थाओं या किसी भी अवैध संस्था से हुई फंडिंग भी शामिल की गई है।

उम्रकैद के साथ जुर्माना

नए बिल में प्रावधान है कि अगर कोई धर्म बदलवाने की नीयत से किसी व्यक्ति पर दबाव डालता है। हमला, बल प्रयोग या शादी करने का वादा करता है या इसके लिए साजिश करता है तो उसे आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भरना पड़ेगा।

कितनी बढ़ाई सजा

यूपी में बहला-फुसलाकर धोखे से धर्म परिवर्तन पर दोषी को अब 3 से 10 साल तक की सजा मिलेगी। 25 हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। इससे पहले 1 से 5 साल की सजा और 15 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान था। नाबालिग, एससी-एसटी महिला के साथ अपराध होने पर अब 5 से 14 साल जेल और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा मिलेगी। इससे पहले पहले 2 से 10 साल की सजा और 25 हजार जुर्माने का प्रावधान था। अवैध ढंग से सामूहिक धर्मांतरण पर दोषी को 7 से 14 साल जेल और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा मिलेगी। इससे पहले सजा का प्रावधान 3 से 10 साल जेल और 50 हजार रुपए जुर्माना था।

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इसलिए बढ़ाई गई सजा

बिल संशोधन के मुताबिक कोर्ट पीड़ित के इलाज के खर्च और पुनर्वास के लिए धनराशि जुर्माने के रूप में तय कर सकेगी। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि अपराध की संवेदनशीलता, महिलाओं की गरिमा और सामाजिक स्थिति, महिला, एससी-एसटी आदि का अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए ये महसूस किया गया कि सजा और जुर्माना और कड़ा करने की जरूरत है। इसलिए, ये संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश किया गया है।

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संशोधन में ये अपराध भी शामिल

लव जिहाद बिल संशोधन में कई नए अपराध भी जोड़े गए हैं। इसमें दिव्यांग ,मानसिक दुर्बल को बहला-फुसलाकर धर्मांतरण कराने पर 5 से 14 साल जेल और एक लाख जुर्माने की सजा मिलेगी। अवैध धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग पर 7 से 14 साल जेल और 10 लाख जुर्माने की सजा मिलेगी। वहीं अवैध धर्म परिवर्तन के लिए मानव तस्करी करने वालों को 25 साल जेल से लेकर उम्रकैद तक की सजा मिलेगी।

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