Lok Sabha Promote Health Care Education: लोकसभा ने नेशनल डेंटल कमिशन बिल, राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी कमिशन बिल पारित करके देश में दंत चिकित्सा और नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
विधेयक का एक प्रमुख लक्ष्य दंत चिकित्सा शिक्षा को अधिक किफायती और सुलभ बनाना है, जिससे अंततः नागरिकों के लिए मौखिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार होगा।
बिल का उद्देश्य
विधेयक का उद्देश्य दंत चिकित्सा और नर्सिंग व्यवसायों के लिए स्वास्थ्य देखभाल औरचिकित्सा शिक्षा के संबंधित क्षेत्रों में बेहतर पहुंच और सामर्थ्य लाना है।
इतना ही नहीं दंत चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और देश और विदेश दोनों में दंत पेशेवरों से बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करना है।
दंत चिकित्सा शिक्षा और पेशे में परिवर्तन
राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023 दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 को प्रतिस्थापित करने और राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग की स्थापना करने का प्रयास करता है।
इस आयोग का प्राथमिक उद्देश्य पूरे भारत में दंत चिकित्सा शिक्षा और दंत चिकित्सा पेशे को विनियमित करना है।
मिडवाइफरी आयोग विधेयक
राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक, 2023 राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग की स्थापना और भारतीय नर्सिंग काउंसिल अधिनियम, 1947 को निरस्त करने पर केंद्रित है।
यह नया आयोग नर्सिंग और मिडवाइफरी शिक्षा के मानकों को विनियमित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा।
विधेयक में नर्सिंग संस्थानों के मूल्यांकन, एक राष्ट्रीय रजिस्टर और नर्सिंग और मिडवाइफरी पेशेवरों के लिए राज्य रजिस्टर बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है।
इन प्रावधानों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में नर्सिंग और मिडवाइफरी सेवाएं उच्चतम मानकों को पूरा करती हैं।
स्वास्थ्य मंत्री का दृष्टिकोण
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने विधेयकों को विचार और पारित करने के लिए आगे बढ़ाते हुए शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में इन नियामक निकायों के महत्व पर प्रकाश डाला है।
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