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Lockdown News: कोरोना को थामने के लिए फिर बढ़ाया गया लॉकडाउन, 25 जून तक जारी रहेगी पाबंदियां

Lockdown News: कोरोना को थामने के लिए फिर बढ़ाया गया लॉकडाउन, 25 जून तक जारी रहेगी पाबंदियां, Lockdown extended again to stop Corona restrictions will continue till June 25

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Shreya Bhatia
Lockdown News: कोरोना को थामने के लिए फिर बढ़ाया लॉकडाउन, 9 जुलाई तक जानें क्या रहेगा बंद

अगरतला। (भाषा) त्रिपुरा सरकार ने राजधानी अगरतला सहित अन्य शहरी निकायों में दोपहर दो बजे से सुबह पांच बजे तक लागू कोविड कर्फ्यू की मीयाद 25 जून तक के लिए बढ़ा दी है। यह जानकारी यहां जारी अधिसूचना में दी गई। हालांकि, सरकार ने गांवों में शाम छह बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रात्रि कर्फ्यू को हटा दिया है। त्रिपुरा में 16 मई को सबसे पहले पाबंदी लगाई गई थी और इसे 18 जून को समाप्त होना था। मुख्य सचिव आलोक कुमार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा कि कोविड कर्फ्यू अगरतला नगर निगम के अधिकार क्षेत्र और 11 अन्य शहरी निकायों में 19 जून से 25 जून तक लागू रहेगा।

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सुबह 6 बजे से 2 बजे तक खुलेंगें बाजार 

यह पांबदी मोहनपुर, रानीबाजार, उदयपुर, विशालगढ़, कुमारघाट, कैलाशहर, पानीसागर, खोवई, बेलोनिया और शांतिबाजार नगर परिषद के अलावा जीरानिया नगर पंचायत में लागू रहेगा। अधिसूचना के मुताबिक, गली मोहल्ले की दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान कड़े कोविड-19 नियमों का अनुपालन करते हुए सुबह छह बजे से दो बजे तक खुले रहेंगे। हालांकि, शॉपिंग मॉल और मार्केट काम्प्लेक्स बंद रहेंगे और बाजार समिति सामाजिक दूरी का अनुपालन कराने के लिए स्वयंसेवकों को तैनात कर सकती है। अधिसूचना में कहा गया कि जरूरी काम के लिए वाहनों का परिचालन केवल सुबह पांच बजे से दोपहर दो बजे तक ही किया जा सकेगा।

50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति

हालांकि, चिकित्सा आपूर्ति के लिए वाहनों का परिचालन दोपहर दो बजे के बाद भी हो सकेगा। छूट वाली श्रेणियों के अलावा लोगों की आवाजाही पर दोपहर दो बजे से सुबह पांच बजे तक पूर्ण रोक रहेगी। मुख्य सचिव के आदेश के मुताबिक, सभी सरकारी और निजी कार्यालय शाम चार बजे तक 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। हालांकि, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक और अन्य समागम पर रोक रहेगी। केवल 20 प्रतिभागियों के साथ जरूरी सरकारी बैठक की ही मंजूरी होगी। अधिसूचना के मुताबिक सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, व्यायाम शाला, तरण-ताल, सैलून और बार पूरी अवधि तक बंद रहेंगे लेकिन रेस्तरां दोपहर दो बजे तक खोले जा सकेंगे।

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