भुवनेश्वर। (भाषा) ओडिशा सरकार ने आंशिक लॉकडाउन का विस्तार एक अगस्त सुबह छह बजे तक करते हुए बृहस्पतिवार को यात्री बसों की आवाजाही, नाई की दुकानों और ब्यूटी पार्लरों को संचालित करने की इजाज़त दे दी। मुख्य सचिव एस सी महापात्र ने पत्रकारों से कहा कि कोरोना वायरस की स्थिति अब तक ‘पूर्ण नियंत्रण’ में नहीं आई है, इसलिए आंशिक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। लॉकडाउन को शुक्रवार को खत्म होना था। ओडिशा में पांच मई को लॉकडाउन लगाया गया था। महामारी की दूसरी लहर के दौरान यह चौथी बार है कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाया है। महापात्र ने कहा, “ओडिशा की दैनिक संक्रमण दर (टीपीआर), जो एक जुलाई को पांच प्रतिशत थी, अब घटकर तीन प्रतिशत से नीचे आ गई है।
संक्रमण के दैनिक मामले इस महीने के शुरू में 3,000 आ रहे थे जो घटकर 2,000 हो गए हैं। इसका मतलब है कि स्थिति में पूरी तरह से सुधार नहीं हुआ है। “ कुछ पाबंदियों को हटाने पर मुख्य सचिव ने कहा, “सरकार ने जीवन और आजीविका के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हुए कुछ छूटों की घोषणा की है।” जिम को खोलने की इजाजत होगी, लेकिन स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और धार्मिक प्रतिष्ठान एक अगस्त तक बंद रहेंगे। एक विवाह समारोह में अधिकतम 25 लोग शामिल हो सकते हैं, जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोग ही उपस्थित रह सकते हैं।
पार्क, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे और आंशिक लॉकडाउन के दौरान प्रदर्शनी, जात्राओं (लोकप्रिय लोक रंगमंच) और मेलों की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, सरकार ने राज्य भर में बंद और खुले स्थानों पर फिल्मों और धारावाहिकों की शूटिंग करने की इजाजत दे दी है। मुख्य सचिव ने कहा कि खुर्दा, कटक और पुरी जिलों में संक्रमण दर बहुत ज्यादा है। खुर्दा जिले के तहत ही राज्य की राजधानी भुवनेश्वर आती है। उन्होंने कहा कि सभी 30 जिलों में रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। जबकि 10 जिलों में सप्ताहांत के दौरान बंदी लागू होगी। उन्होंने कहा कि पुरी को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में बसों को चलाने की अनुमति दी जाएगी। पुरी में 25 जुलाई तक रथ यात्रा की वजह से बसों को चलाने की इजाजत नहीं होगी।