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Breaking News Live Update 21 January: रानी कपूर ने बहू प्रिया कपूर पर लगाया संपत्ति हड़पने का आरोप, दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा मामला

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Preeti Dwivedi
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breaking news live update 21 jan 2026

Breaking News Live Update 21 January: देश-विदेश की बड़ी खबरें, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश का बड़ा घटनाक्रम। राजनीतिक गलियारों में किस मुद्दे पर सरगर्मी है। खेल और मनोरंजन की दुनिया में क्या चल रहा है। पढ़ें आज 21 जनवरी की लेटेस्ट न्यूज  latest news.....

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27 साल की सेवा, 3 अंतरिक्ष मिशन और 608 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद सुनीता विलियम्स ने लिया रिटायरमेंट

nasa sunia

नासा की मशहूर अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 27 साल की लंबी सेवा के बाद रिटायरमेंट ले लिया है। नासा ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। उनका रिटायरमेंट 27 दिसंबर 2025 से लागू हो गया, जो क्रिसमस के ठीक बाद की तारीख है। सुनीता विलियम्स का आखिरी मिशन सिर्फ 10 दिनों का होना था, लेकिन वह बढ़कर करीब साढ़े नौ महीने का हो गया और उन्होंने यह समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर बिताया।

नासा के प्रशासक जैरेड आइज़ैकमैन ने कहा कि सुनीता विलियम्स मानव अंतरिक्ष उड़ान की दुनिया में एक प्रेरणास्रोत रही हैं। उन्होंने स्पेस स्टेशन पर अपने नेतृत्व से भविष्य के मिशनों की दिशा तय की और लो अर्थ ऑर्बिट में कमर्शियल मिशनों का रास्ता आसान किया। उनके विज्ञान और तकनीक से जुड़े कामों ने चांद और मंगल मिशनों की नींव रखी है। उनकी उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों को बड़े सपने देखने और नई सीमाएं पार करने की प्रेरणा देती रहेंगी।

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  • Jan 21, 2026 12:08 IST

    रानी कपूर ने बहू प्रिया कपूर पर लगाया संपत्ति हड़पने का आरोप, दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा मामला

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    दिवंगत उद्योगपति डॉ. सुरिंदर कपूर की पत्नी और दिवंगत संजय कपूर की मां रानी कपूर ने अपनी बहू प्रिया कपूर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में नया मुकदमा दायर किया है। रानी कपूर का आरोप है कि प्रिया कपूर ने परिवार के कुछ अन्य सदस्यों के साथ मिलकर एक फर्जी ट्रस्ट बनाया, जिसके जरिए उन्हें उनकी पूरी संपत्ति, पारिवारिक विरासत और सोना ग्रुप (Sona Group) की प्रमुख कंपनियों में नियंत्रण हिस्सेदारी से अवैध रूप से वंचित कर दिया गया।

    रानी कपूर ने अदालत में कहा है कि यह कथित साजिश सुनियोजित तरीके से रची गई, ताकि उनके अधिकार खत्म किए जा सकें और कारोबारी फैसलों से उन्हें पूरी तरह अलग कर दिया जाए। मामले में अब दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा।



  • Jan 21, 2026 12:03 IST

    रुपये का नया निचला स्तर, डॉलर के मुकाबले 91.28 पर पहुंची भारतीय मुद्रा

    Indian Rupee reaches all time in the beginning of market opening

    भारतीय मुद्रा (Indian Rupee) ने बुधवार को शुरुआती कारोबार में एक और रिकॉर्ड निचला स्तर छू लिया। डॉलर के मुकाबले रुपया 31 पैसे गिरकर 91.28 पर आ गया, जिससे निवेशकों और बाजार विशेषज्ञों की चिंता बढ़ गई है। इससे पहले मंगलवार को रुपया 7 पैसे की गिरावट के साथ 90.97 पर बंद हुआ था, जो उस समय तक का रिकॉर्ड लो था।

    फॉरेक्स बाजार (Forex Market) से जुड़े जानकारों के मुताबिक, डॉलर की मजबूत मांग, खासकर मेटल आयातकों (Metal Importers) की ओर से, और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने रुपये पर दबाव बढ़ा दिया है। इसके अलावा वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितता (Geopolitical Uncertainty) और अमेरिका से जुड़े नए विस्तारवादी संकेतों ने जोखिम से बचने की प्रवृत्ति को बढ़ाया है, जिसका असर उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं पर साफ दिख रहा है।



  • Jan 21, 2026 11:52 IST

    मद्रास हाईकोर्ट ने अमित मालवीय के खिलाफ सनातन धर्म बयान मामले में दर्ज FIR रद्द की

    मद्रास हाईकोर्ट ने 2023 में दर्ज उस एफआईआर को रद्द कर दिया है, जो बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज की गई थी। यह मामला तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के उस भाषण से जुड़ा था, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म के “उन्मूलन” की बात करते हुए उसकी तुलना मलेरिया जैसी बीमारियों से की थी।

    कोर्ट ने अपने फैसले में उदयनिधि स्टालिन के बयान को नफरत भरा भाषण (Hate Speech) करार देते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणी देश की करीब 80 प्रतिशत हिंदू आबादी के खिलाफ जनसंहार जैसे संकेत देती है। वहीं, अमित मालवीय की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर की गई पोस्ट को अदालत ने एक मात्र प्रश्नात्मक टिप्पणी (Rhetorical Question) माना और कहा कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आती है।

    न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मालवीय की पोस्ट भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 505(2) और 109 के तहत किसी भी तरह से दुश्मनी फैलाने या भड़काने की श्रेणी में नहीं आती। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर शिकायतें होने के बावजूद उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जबकि मालवीय के खिलाफ मामला आगे बढ़ाया गया।



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