हाइलाइट्स
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पीएम आवास में खुलवाई शराब की दुकान
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आबकारी विभाग ने की सारी हदें पार
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जांच कर कार्यवाही की बात कह रहा आबकारी विभाग
MP News: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सरकारी नियमों को नजरअंदाज करते हुए आबकारी विभाग ने PM आवास (Pradhan Mantri Awas Yojana) में शराब की दुकान खुलवा दी।
आपको बता दें कि ये दुकान जिला मुख्यालय से सागर जाने वाले मेन रोड के साइड में सोम कंपनी ने खुलवाई है।
जबकि PM आवास (MP News) के तहत बनाए गए मकान में शराब की दुकान खोलना गैर कानूनी है। अब आबकारी विभाग जांच कर कार्यवाही की बात कह रहा है।
पीएम आवास में खुलवाई शराब की दुकान
रायसेन टू सागर रोड पर ग्राम पंचायत पठारी में पीएम आवास योजना के तहत मकान बनाया गया था। जिसमें सोम कंपनी ने शराब की दुकान खुलवा दी।
इस प्रकार के नियमों को ताक में रखकर मेन रोड पर प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत बनाए गए मकान में शराब का संचालन आबकारी विभाग पर बड़े सवार खड़े करता है।
ये है प्रावधान
शराब की दुकान संचालित करने के लिए सड़क सुरक्षा नीति के तहत शराब दुकानों के लाइसेंस हाईवे से 100 मीटर दूर बनाने का प्रावधान है।
यदि किसी भी जगह इस प्रावधान का उल्लंघन होता है, तो उन दुकानों को हटाने का प्रावधान है।
इसके साथ ही हाईवे के पास कितनी जगह खाली रखना है ये लोक निर्माण विभाग तय करता है।
इन सभी नियमों के बावजूद जिला आबकारी विभाग ने रायसेन से सागर मेन रोड पर पीएम आवास में (Pradhan Mantri Awas Yojana) शराब दुकान खोलने की परमिशन दे दी।
सरकारी नियमों की उड़ाई धज्जियां
सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले इस मामले में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। आबकारी विभाग की तरफ से की गई ये लापरवाही सबके सामने है।
सरकारी नियमों को विभाग के कर्मचारियों की तरफ से अनदेखा करना अपने आप में एक गंभीर लापरवाही है।
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