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UP News: अब UP में रेलवे-मेट्रो स्टेशन पर भी मिलेगी शराब की प्रीमियम ब्रांड, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी

UP News: अब UP में रेलवे-मेट्रो स्टेशन पर भी मिलेगी शराब की प्रीमियम ब्रांड, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी, सरकार ने लाइसेंस फीस में किया इजाफा

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Preeti Dwivedi
UP News: अब UP में रेलवे-मेट्रो स्टेशन पर भी मिलेगी शराब की प्रीमियम ब्रांड, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी

UP News: उत्तर प्रदेश में अब शराब महंगी हो जाएगी। दरअसल योगी सरकार कैबिनेट की बैठक (Yogi cabinet  decision) ने रेलवे और मेट्रो स्टेशन (UP railway metro stations ) पर भी शराब के प्रीमियम ब्रांड ( premium brands of liquor) को उपलब्ध कराने को लेकर मंजूरी दे दी है। बैठक में कहा गया है कि अब पुलिस या अन्य किसी भी एजेंसी को आबकारी दुकान का निरीक्षण करने से पहले जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगा। इसी के साथ सरकार ने लाइसेंस फीस (license fee) में इजाफा भी कर दिया है।

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फीस में किया इजाफा

आपको बता दें उत्तर प्रदेश (UP news)  के रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर शराब का प्रीमियम ब्रांड उपलब्ध कराने को लेकर योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए बैठक में कहा गया है कि पुलिस या अन्य किसी भी एजेंसी को आबकारी दुकान का निरीक्षण करने से पहले जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगा। तो वहीं सरकार ने लाइसेंस की फीस को लेकर भी इजाफा कर दिया है।

यूपी में इस दिन से महंगी होगी शराब

जानकारी के अनुसार यूपी में अगले साल 1 अप्रैल से देसी, अंग्रेजी शराब के साथ-साथ बीयर और भांग भी महंगी हो जाएगीं। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में नई आबकारी नीति (UP new excise policy) को मंजूरी दे दी गई है। जिसके बाद अब साल 2024-25 में लाइसेंस फीस भी बढ़ जाएगी।

इतने प्रतिशत बढ़ी लाइसेंस फीस

आपको बता दें योगी सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। जिसके अनुसार अब अंग्रेजी शराब, बीयर, भांग, मॉडल शॉप की दुकानों के लिए लगने वाली लाइसेंस फीस के लिए अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 से 10 प्रतिशत का इजाफा किया गया है।

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ऐसे समझें हिसाब

नई नीति के अनुसार देसी शराब की लाइसेंस फीस 254 रुपये प्रति लीटर और ड्यूटी 30 रुपये से बढ़ाकर 32 रुपये प्रति लीटर तय की गई है।

शराब की दुकान को नहीं कर सकेंगे सील

नई आबकारी नीति के अनुसार अब पुलिस या और कोई भी एजेंसी शराब, बीयर या भांग की फुटकर दुकान या थोक दुकान को सील नहीं कर सकेगी। इन्हें किसी भी तरह का एक्शन लेने के पहले जिलाधिकारी से परमीशन लेनी होगी।

इन्हें नहीं पड़ेगी जरूरत

आपको बता दें नई नीति के अनुसार इसमें दुकानें सील करने के लिए आबकारी विभाग (Excise Dept) के अधिकारी या लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी यानी जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को छोड़कर अन्य किसी अधिकारी को ये अनुमति नहीं होगी कि वह बगैर आदेश के लाइसेंसी परिसर का निरीक्षण कर सके।

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वीडियोग्राफी होगी अनिवार्य

सीएम योगी (CM Yogi) की कैबिनेट (UP Cabinet) की बैठक के बाद जारी आदेश में कहा गया है कि आबकारी विभाग के अफसर और लाइसेंस जारी करने वाले जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को छोड़कर अन्य एजेंसी और अफसरों अगर शराब, बीयर व भांग की दुकानों का निरीक्षण करने जाते हैं, तो अनिवार्य रूप से उनकी वीडियोग्राफी (Vediography) करवाई जाएगी।

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