बंसल न्यूज। आबकारी विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार अब होटल के रेस्टोरेंट या इस तरह की किसी भी जगह पर ग्राहकों को खुली बोतल से विदेशी शराब परोसी जा सकेगी। यह नोटिफिकेशन छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के होटलों-मोटलों के लिए जारी किया गया है। हालांकि इसके लिए एफएल-3 लाइसेंस लेना जरूरी होगा। विदेशी शराब परोसने का यह क्रम प्रति दिन दोपहर 12 से रात 12 बजे तक जारी रहेगा।
यह नियम मानने होंगे
जारी नोटिफिकेशन के अनुसार छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंडल के होटलों-मोटलों में परोसी जाने वाली यह शराब संबंधितों को पास की ही किसी शराब दुकान से खरीदनी पड़ेगी। वह भी सामान्य कीमत से 20 फीसदी अधिक रेट पर। वहीं एक होटल में 240 से अधिक शराब की बोतलें व 480 से अधिक बीयर की बोतलें नहीं रखी जा सकेंगी। हालांकि होटल की कैपेसिटी को देखते हुए बोतलों की इस संख्या को और बढ़ाया जा सकेगा।
इस दिन बंद रहेगी बिक्री
जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यह बिक्री राष्ट्रीय दिवसों व त्योहारों पर बैन रहेगी। इन दिनों यहां शराब नहीं पिलाई जा सकेगी। प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था बनाए जाने के लिए भी इस शराब बिक्री पर रोक लगाई जा सकेगी।
लायसेंस के लिए यह रखी शर्तें
होटलों-मोटलों में शराब परोसे जाने वाले लायसेंस के लिए भी आबकारी विभाग ने कुछ शर्तें रखी हैं। एक तो पास की ही दुकान से शराब खरीदी करनी होगी। दुकान का चयन कलेक्टर करेंगे। वहीं संबंधित होटल या मोटल में सिर्फ एक ही बार रूम या शराब काउंटर होना चाहिए। लाइसेंस के लिए एक लाख रुपए वार्षिक शुल्क रखा गया है। वहीं शुल्क की 25% राशि भी अलग से जमा करनी होगी। किसी प्रकार का उल्लंघन न होने पर तय समय के बाद यह राशि मुक्त कर दी जाएगी। यहां आपको बता दें कि पर्यटन मंडल के होटलों को यह लायसेंस दिए जाने का फैसला मई माह में किया था।