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Liquor Consumption: शादी समेत कई कार्यक्रमों में शराब पिलाने पर ये सरकार हुई सख्त, करना होगा ये काम

Liquor Consumption: शादी समेत कई कार्यक्रमों में शराब पिलाने पर ये सरकार हुई सख्त, करना होगा ये काम Liquor Consumption: This government has become strict on serving liquor in many programs including marriage, this work will have to be done

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Bansal News
Liquor Consumption: शादी समेत कई कार्यक्रमों में शराब पिलाने पर ये सरकार हुई सख्त, करना होगा ये काम

Liquor Consumption: अब शादी, त्योहारों, समारोह और किसी भी अन्य कार्यक्रमों में मेहमानों को शराब परोसने के लिए सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी। बता दें कि तामिलनाडु सरकार ने किसी भी कार्यक्रम में शराब के Illegal बिक्री को रोकने के लिए ये फैसला लिया है।

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सरकार के नए फैसले के तहत, अब किसी में समारोह में शराब परोसने के लिए लाईसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए सरकार ने शराब लाइसेंस और परमिट नियम, 1981 में संशोधन कर दिया है।

जानिए लाइसेंस के लिए सलाना कितना खर्च करना पड़ेगा?

राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, कॉमर्शियल जगहों जैसे कन्वेंशन सेंटर, विवाह स्थल, खेल स्टेडियम आदि में शराब की डिलीवरी के लिए नगर निगम के तहत आने वाले इलाकों में 1,000,000 रुपये सलाना शुल्क देना होगा। जबकि नगर पालिका क्षेत्रों में लाइसेंस लेने के लिए 75,000 रुपये देने होंगे है जबकि अन्य स्थानों के लिए लाइसेंस 50,000 रुपये में दिया जाएगा।

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एक दिन के लिए भी ले सकते है लाइसेंस

बता दें कि जो लोग चाहते है कि उनके द्वारा आयोजित समारोह में मेहमानों के लिए शराब की सुविधा हो तो, इसके लिए सरकार प्रति दिन के लिए भी लाइसेंस की सुविधा लेकर आई है। नगर निगमों वाले क्षेत्रों में एक दिन की लाइसेंस के लिए 11,000 रूपये देने होंगे, नगर पालिकाओं में 7,500 और अन्य स्थानों में 5,000 प्रति दिन के आधार पर लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है।

कहां करें लाइसेंस के लिए अप्लाई?

सरकारी आदेश के अनुसार, समारोह में शराब के सेवन के लिए जिलों में पुलिस अधीक्षक और निगमों में पुलिस आयुक्त से NOC की आवश्यकता होती है। बता दें कि समारोह से एक सप्ताह पहले विशेष लाइसेंस के लिए आवेदन ऑनलाइन रूप से जमा किए जा सकते है।

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Tamil Nadu "Liquor Consumption liquor license for event
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