शाजापुर से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। MP Shajapur Life Sentence जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम) एवं प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ने हत्या के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है।
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आरोपी कमल प्रजापति पिता भेरूलाल प्रजापति उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम धाराखेडी व रामेश्वर सौराष्ट्रीय पिता श्रीराम सौराष्ट्रीय उम्र 22 साल निवासी ग्राम धाराखेडी को भादवि की धारा 302/34 में दोषी पाते हुए दोनों को आजीवन कारावास MP Shajapur Life Sentence एवं 2000-2000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
ग्राम धाराखेडी की घटना
उपसंचालक अभियोजन प्रेमलता सोलंकी ने बताया कि घटना दिनांक 27/07/2020 को सुबह ग्राम धाराखेडी की है। यहां धर्मेन्द्र पिता माखन पाटीदार उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम धाराखेडी की लाश उसी के मक्का के खेत में पड़ी मिली थी। MP Shajapur Life Sentence
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पुलिस थाना कोतवाली ने अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की। पुलिस ने पाया कि आरोपी कमल व रामेश्वर जो कि धर्मेन्द्र (मृतक) के दोस्त थे दिनांक 26/07/2020 को पार्टी करने के बहाने मृतक को उसी के खेत पर ले गए व शराब पिलाई।
एटीएम व मोबाईल निकाल लिए थे
इसके बाद रस्सी से गला घोंट दिया व मृतक की जेब से एटीएम व मोबाईल निकाल लिए ताकि मृतक के खाते में जमा राशि एटीएम के माध्यम से निकाल सकें। घटना के दो दिन बाद आरोपी रामेश्वर ने एटीएम से पैसे निकाले व दोनों आरोपियों ने बांट लिए। MP Shajapur Life Sentence
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एटीएम मशीन में लगे सीसीटीव्ही फुटेज से पुलिस आरोपियों तक पहुंची और उनके विरूद्ध आगामी कार्यवाही कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक अभियोजन प्रेमलता सोलंकी व रमेश सोलंकी, अतिरिक्ति जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।