CG Ban on DJ Vehicle: छत्तीसगढ़ में अब कार या फिर अन्य वाहनों में डीजे वाले स्पीकर बजाने पर कार्रवाई होगी। डीजे साउंड यदि आपकी गाड़ी में लगा है तो उसे निकाल दें, इसकी भी जांच अब की जाएगी। इसको लेकर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसका पालन कराने के लिए सभी कलेक्टर्स और एसपी को निर्देश जारी किए गए हैं।
राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन
मालूम हो कि डीजे (CG Ban on DJ Vehicle) व ध्वनि प्रदूषण के मामले में उच्च न्यायालय ने 2017 में एक आदेश जारी किया था। उसमें ध्वनि प्रदूषण को लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई थी। इस आदेश को कोई पालन नहीं किया गया।
इस मामले में जनहित याचिका की सुनवाई कोर्ट में की जा रही है, ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ एक्शन के सुस्त रवैए पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद अब राज्य सरकार ने वाहनों में डीजे बजाने पर कार्रवाई करने को लेकर गाइडलाइन जारी की है।
दोबारा डीजे लगाए पकड़ा तो होगी कार्रवाई
राज्य सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की है। उसमें कोई भी वाहन यदि डीजे (CG Ban on DJ Vehicle) लगाकर दोबारा पकड़ाता है तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। वाहन मालिक के खिलाफ अवमानना के मामले में एक्शन होगा। इसी तरह डीजे संचालक पर भी नियम का पालन नहीं करने पर कार्रवाई होगी।
कार में डीजे स्पीकर की भी होगी जांच
बता दें कि डीजे साउंड के शौकीन लोग अपने वाहनों में भी क्षमता से अधिक बड़े स्पीकर (CG Ban on DJ Vehicle) लगवा लेते हैं। जो शासन की गाइडलाइन के विपरीत हैं। ये कार में डीजे स्पीकर लगाकर तेज आवाज में बजाते हैं, इससे आसपास के लोगों को काफी परेशानी होती है। ऐसे मामलों की भी पुलिस जांच करेगी। इसके बाद इन पर एक्शन होगा।
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पुलिस रखेगी सभी वाहनों का रिकॉर्ड
राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार पहली बार वाहन चालक डीजे (CG Ban on DJ Vehicle) साउंड के साथ पकड़ाता है तो उसे पहली बार समझज्ञइश देकर छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद उसका रिकॉर्ड पुलिस रखेगी। पुलिस के रिकॉर्ड में वही वाहन दोबारा से डीजे के साथ पकड़ा जाता है तो उसका लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
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