Illegal Colony Legal Connection: अवैध कॉलोनियों के रहवासियों को अब बिजली के वैध कनेक्शन मिल सकेंगे। इसके लिए ऊर्जा विभाग द्वारा इनके लिए सुगम विद्युत सुविधा योजना लागू की गई है, हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें हैं। आइये आपको इसकी पूरी डिटेल बताते हैं।
भोपाल में ही 600 अवैध कॉलोनियां
राजधानी भोपाल में ही 600 अवैध कॉलोनियां है। यहां रह रहे लोगों को वैध कनेक्शन (Illegal Colony Legal Connection) नहीं होने से बिजली संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ता है। वैध कनेक्शन नहीं होने से बिजली कंपनी यहां की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई नहीं कर पाती थी।
वहीं अवैध सोसाइटी में तो बिल्डर इनसे मनमाना शुल्क वसूलता था। इन अवैध कॉलोनी में वैध कनेक्शन मिलने से लोगों को बिजली संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल सकेगा।
एकमुश्त की जगह देना होगा 25% शुल्क
योजना के प्रावधान के मुताबिक इन रहवासियों को परमानेंट बिजली कनेक्शन लेने पर अब पहले एकमुश्त राशि देने के बजाय सिर्फ 25% राशि देनी होगी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि इन्हें बाकी 75% राशि 1 साल या 2 साल में देने की सहूलियत मिलेगी।
1 साल में 75% राशि का भुगतान करने पर 1% और 2 साल में भुगतान करने पर 1.5% ब्याज लगेगा। यह राशि उनके घरों में बिजली सप्लाई चालू होने के बाद दिए जाने वाले बिलों से वसूली जाएगी।
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ये शर्तें भी लागू होंगी
कनेक्शन चालू होने के बाद 75% राशि की निर्धारित किस्तों और बिजली खपत का मासिक बिल का भुगतान नहीं करने पर 15 दिन की सूचना देकर कनेक्शन काट दिया जाएगा। जिनके विरुद्ध अन्य बकाया है या बिजली चोरी के मामले लंबित हैं, निपटारा होने तक योजना के पात्र नहीं होंगे।
ऐसी अवैध कॉलोनियां जो रेरा में पंजीकृत नहीं है, उनके नये आवेदक जो बिजली कनेक्शन के लिए बिजली का इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन एस्टीमेट कास्ट का एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकते यह भी इस योजना के पात्र होंगे।
यह योजना केवल व्यक्तिगत आवेदकों और आवेदकों के समूह के लिये लागू होगी।
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यह होगी आवेदन की प्रक्रिया
योजना का लाभ लेने के लिये आवेदक को बिजली कंपनी के सिटी सर्किल के जनरल मैनेजर ऑफिस में आवेदन देना होगा। इसके साथ राशि के भुगतान के लिए एक हलफनामा भी देना होगा। आवेदन ऑनलाइन करना होगा।
विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित सर्विस कनेक्शन शुल्क, सुरक्षा निधि भी देना होगी। योजना 2 साल के लिये लागू की गई है, मतलब दो साल के अंदर आवेदन कर योजना का लाभ लेना होगा।