हाइलाइट
- ग्वालियर के एक मकान मालिक ने आरटीआई में जानकारी मांगी थी।
- व्यक्तिगत जानकारी का हवाला देकर आवेदन को बिजली कंपनी ने निरस्त कर दिया।
- राज्य सूचना आयुक्त ने बिजली कंपनी के अधिकारी पर जुर्माना लगाया है।
MP RTI News: अवैध कब्जे के बाद मिले नये बिजली कनेक्शन की जानकारी लेना मकान मालिक का अधिकार है। एक मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश राज्य सूचना आयुक्त ने दिया है।
राज्य सूचना आयुक्त ने इस मामले में बिजली कंपनी के अधिकारी पर जुर्माना भी लगाया है।
मकान मालिक हो गए बिजली विभाग से परेशान
ग्वालियर में पेशे से अधिवक्ता मनोज श्रीवास्तव ने शहर के दक्षिण कम्पू क्षेत्र में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत (MP RTI News) स्वयं के मकान पर अवैध कब्जे के बाद वहां पर बिजली का कनेक्शन दिए जाने पर कनेक्शन के संबंध में जानकारी मांगी थी।
साथ में उन्होंने बिजली विभाग में अपनी शिकायत पर किये गए कानूनी कार्रवाई की जानकारी भी मांगी थी।
बिजली विभाग के लोक सूचना अधिकारी (MP RTI News) राहुल साहू ने उन्हें जानकारी नहीं दी।
बाद में प्रथम अपीलीय अधिकारी उपमहाप्रबंधक दक्षिण कम्पू क्षेत्र ने आवेदक की प्रथम अपील इस आधार पर खारिज कर दी कि मांगी गई जानकारी व्यक्तिगत है।
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सूचना आयुक्त ने कहा बिजली कनेक्शन की जानकारी रोकना गलत
सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने बिजली विभाग उपमहाप्रबंधक का आदेश विधि विरुद्ध होने से खारिज कर दिया।
सिंह ने सुनवाई के दौरान इस बात आपत्ति उठाई कि किसी व्यक्ति के स्वयं के मकान में दिए गए बिजली कनेक्शन की जानकारी लेने का अधिकार उस व्यक्ति को है और इसे व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर रोकना गलत है।
सिंह ने कहा कि आरटीआई (MP RTI News) में कानूनी प्रावधान के तहत जो जानकारी संसद या विधानसभा को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, उसे व्यक्तिगत नहीं करार दिया जा सकता है।
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अधिकारी पर 5 हजार का जुर्माना
राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने इस मामले में जानकारी तत्काल देने के आदेश के साथ ग्वालियर के बिजली विभाग के उपमहाप्रबंधक कार्यालय में राहुल साहू पर पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।
बता दें कि सुनवाई के दौरान ही महेश श्रीवास्तव को जानकारी उपलब्ध करा दी गई है।