हाइलाइट्स
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लैंड फॉर जॉब केस में राहत
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राबड़ी, हेमा और मीसा को जमानत
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28 फरवरी को अगली सुनवाई
Land for Job case: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और हेमा यादव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तीनों को कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में अंतरिम जमानत दी है। हृदयानंद चौधरी को भी कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है।
#WATCH | Bihar former CM Rabri Devi and her daughter Misa Bharti reached Rouse Avenue court in Delhi to appear in the 'Land for Job' scam case.
They were summoned by the court after taking Cognizance of a charge sheet filed by the Enforcement Directorate (ED). pic.twitter.com/Lfi2v36LIf
— ANI (@ANI) February 9, 2024
28 फरवरी को फिर होगी सुनवाई
राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब स्कैम ममाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को सुनवाई की। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और अन्य को अगली सुनवाई तक अंतरिम जमानत दे दी।
इसके साथ ही कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 28 फरवरी मुकर्रर की है। उस दिन सभी आरोपियों को नियमित तौर पर जमानत देने की मांग पर सुनवाई होगी।
ED की चार्जशीट पर लिया संज्ञान
इससे पहले रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के कथित घोटाला मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव समेत अन्य आरोपियों को 9 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया था।
कोर्ट ने मामले में ED की चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए राबड़ी देवी, हेमा यादव, मीसा भारती, अमित कात्याल, हृदयनंद चौधरी और अन्य को तलब किया था। राबड़ी देवी पर ज़मीन बेचकर जो पैसा आया था, उसे बेटे तेजस्वी को देने का आरोप है।
इसका इस्तेमाल दिल्ली के न्यू फ़्रेंड्स कॉलोनी में बंगला खरीदने के लिए किया गया। यह वही बंगला है जिसे अमित कात्याल से खरीदा गया था।
जानिए क्या है लैंड फॉर जॉब्स स्कैम
यूपीए-1 की सरकार (2004 से 2009) में रेल मंत्री रहते लालू प्रसाद यादव ने 7 लोगों को रेलवे के ग्रुप-डी में नौकरी दी थी। इस नौकरी के बदले उनसे औने-पौने दाम में जमीनें लिखाई थीं।
सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट के मुताबिक लालू और उनके परिवार वालों पर रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले अवैध तरीके से जमीन अपने नाम करवाने का आरोप है।