Ladli Lakshmi Yojana : मध्य प्रदेश सरकार की बहुचर्चित लाड़ली लक्ष्मी योजना (ladli laxmi yojana) बेटियों के सशक्तिकरण के लिए लाई गई है। यह योजना साल 2007 में आई थी।
योजना के अंतर्गत बेटियों की पढ़ाई से लेकर शादी तक मध्य प्रदेश सरकार (MP Govt) की तरफ से सहायता प्रदान की जाती है। जानें कैसे प्रदेश की बेटियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं-
21 साल की होने पर मिलेंगे एकमुश्त 1 लाख रुपये
लाड़ली लक्ष्मी योजना (Ladli Laxmi Yojana) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) की ड्रीम स्कीम थी। बेटियों शिक्षा और शादी में आर्थिक मदद मुहैया कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, जो अपना काम अच्छे ढंग से कर रही है।
इसके तहत ना केवल शुरुआती शिक्षा, बल्कि उच्च शिक्षा (Higher education) जैसे लॉ, इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई (Medical Education)के लिए भी मदद मिलती है। यही नहीं अगर बेटी की उम्र 21 साल हो जाती है और उनकी शादी नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की ओर से उसे एकमुश्त 1 लाख रुपये दिए जाते हैं।
लाड़ली लक्ष्मी योजना E-KYC प्रक्रिया (Ladli Laxmi Yojana E-kyc)
-सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट samagra.gov.in पर जाएं।
-होम पेज पर ‘अपडेट समग्र प्रोफ़ाइल’ चुनें। इसके बाद eKYC विकल्प चुनें।
-अपनी 9 अंकों की समग्र आईडी (Composite ID) और कैप्चा दर्ज करें, फिर सर्च बटन पर क्लिक करें।
-अपनी व्यक्तिगत जानकारी की पुष्टि करें और ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।
-अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और OTP बटन पर क्लिक करें।
-अपने आधार लिंक्ड नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें।
-OTP दर्ज करने के बाद ‘ओके’ पर क्लिक करें।
-अपनी जन्मतिथि दर्ज करें और सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
-अपनी जानकारी डालने के बाद ‘ग्राम पंचायत को आवेदन भेजें’ पर क्लिक करें।
-यदि आप सफल हैं, तो अपनी 9 अंकों की एप्लिकेशन आईडी लिखें।
-आपका eKYC आवेदन सफलतापूर्वक पंजीकृत हो जाएगा और अपडेट होने में 1-2 दिन तक का समय लग सकता है।
Ladali Laxmi Yojana का किसे मिलेगा लाभ
लाड़ली लक्ष्मी योजना की पात्रता बेटियों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। अगर आप इस योजना में पत्र है तभी इस स्कीम का लाभ आपको दिया जाएगा।
बालिका का स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण होना चाहिए।
बालिका के माता-पिता मध्य प्रदेश के मूलनिवासी होने चाहिए।
माता-पिता आयकरदाता (income tax payer) नहीं होने चाहिए।