Advertisment

इस राज्य में भी शुरू हुई मध्यप्रदेश जैसी लाड़ली बहना योजना: महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रूपए, जानें नियम और शर्तें

Ladli Behna Yojna: इस राज्य में भी शुरू हुई मध्यप्रदेश जैसी लाड़ली बहना योजना: महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रूपए, जानें नियम और शर्तें

author-image
Manya Jain
इस राज्य में भी शुरू हुई मध्यप्रदेश जैसी लाड़ली बहना योजना: महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रूपए, जानें नियम और शर्तें

Ladli Behna Yojna: मध्यप्रदेश में सरकार की ओर से महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए लाड़ली बहना योजना चलाई जा रही है. इसी तरह की खुशखबरी महाराष्ट्र से आ रही है. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को बजट सत्र के दौरान विधानसभा में 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना' की घोषणा की है.

Advertisment

इस योजना में महाराष्ट्र की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की मदद दी जाएगी. अगर आप भी महाराष्ट्र की निवासी हैं तो आप 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना' का लाभ उठा सकते हैं. आप इस योजना में आगामी 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं.

आज हम आपको इस 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना' के बारे साड़ी जानकारी देंगे.

ये महिलाएं कर सकती हैं अप्लाई 

इस 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना' (Ladli Behna Yojna) में आवेदन करने के लिए आप महाराष्ट्र राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए.

Advertisment

इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे आनी चाहिए. साथ आपकी आयु 21 से 65 वर्ष होनी चाहिए.

इस योजना का लाभ विधवाओं, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाएं उठा सकती हैं.

इस योजना में आवेदन के लिए आवेदक महिला का बैंक अकाउंट होना चाहिए.

ये महिलाएं नहीं उठा सकेंगी लाभ 

अगर महिला के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी पदों पार कार्यरत या सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का लाभ ले रहा है तो उन्हें इस योजना का लाभ (Ladli Behna Yojna) नही मिलेगा. साथ ही जो भी महिलाएं वर्त्तमान में अन्य सरकारी योजना का लाभ उठा रही हैं तो ऐसे महिला 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना' की पात्र नहीं होंगी.

इसके अलावा इनकम टैक्स देने वाले परिवार की महिलाएं (Ladli Behna Yojna) भी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं. अगर परिवार में कोई सदस्य पूर्व और वर्त्तमान सांसद या विधायक नहीं होना चाहिए. आपके पास पाच एकड़ से अधिक खेती या चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) नहीं होना चाहिए.

Advertisment

इन डाक्यूमेंट्स की होगी जरुरत 

इस योजना में आवेदन (Ladli Behna Yojna) के लिए आपके पास निवास प्रमाण पत्र (15 वर्ष पूर्व का), राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए.

अजीत पवार ने कहा कि इस योजना की पात्रता में यह उल्लेख किया गया था कि निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। अब यदि महिला लाभार्थी के पास 15 वर्ष पूर्व का निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। वे राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाण पत्र में से कोई भी स्वीकार किया जाएगा।

पवार ने कहा कि उन्होंने महिला किसानों के लिए एक कार्यक्रम में बदलाव (Ladli Behna Yojna) करने का फैसला किया है. अब 65 वर्ष की आयु तक की बुजुर्ग महिलाओं को इसमें भाग लेने की अनुमति दे रहे हैं. उन्होंने 5 एकड़ जमीन के मालिक होने की अनिवार्यता भी हटा दी है. पवार ने बताया कि ये बदलाव समुदाय और सरकारी अधिकारियों से मिले फीडबैक के आधार पर किए गए हैं.

Advertisment
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें