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नयी दिल्ली, 11 जनवरी (भाषा) श्रम मंत्रालय कर्मचारियों को सभी तरह के भुगतान की सूचना सोशल मीडिया समेत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से देने के एक नये प्रावधान पर लोगों की राय जानेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।
यह नया प्रावधान विनिर्माण, खनन व सेवा क्षेत्रों से संबंधित अस्थायी आदेशों के मसौदे में किया गया है।
हालांकि, निजता संबंधी मुद्दे को लेकर ऐसी मांगें उठ रही हैं कि कर्मचारियों को भुगतान के बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से सूचित नहीं किया जाये।
मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2020 को सेवा क्षेत्र, विनिर्माण और खनन क्षेत्रों पर दो मसौदा अस्थायी आदेश प्रसारित किये। आदेश लागू होने से पहले हितधारकों को प्रतिक्रिया देने के लिये 30 दिनों का समय दिया गया है।
मुख्य श्रम आयुक्त एवं श्रम ब्यूरो के महानिदेशक डीएस नेगी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘ये अस्थायी आदेश हैं और हमने इन नये आदेशों के सभी नियमों पर प्रतिक्रिया मांगी है। मंत्रालय वेतन के भुगतान के संबंध में भी नियम पर प्रतिक्रिया पर विचार करेगा। अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।’’
भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) की शोध इकाई के प्रमुख एवं इसके पूर्व महासचिव ब्रिजेश उपाध्याय ने कहा, श्रम मंत्रालय यह स्पष्ट कर सकता है कि ये सूचनाएं निजी खाते के माध्यम से दी जायेंगी, न कि व्हाट्सऐप ग्रुप में।
भाषा सुमन महाबीर
महाबीर
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