Bollywood: फिल्म एक्टर कमाल आर खान (केआरके) को मुंबई की अदालत ने बुधवार को विवादस्पद ट्वीट के मामले में जमानत दे दी। उन्होंने अक्षय कुमार और फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा के बारे में विवादास्पद ट्वीट किए थे। इससे पहले, मंगलवार को मुंबई की एक अन्य कोर्ट ने उन्हें 2021 के छेड़छाड़ मामले में जमानत दे दी थी। केआरके इन दिनों न्यायिक हिरासत में हैं। मुंबई पुलिस ने पिछले हफ्ते मुंबई एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार किया था।
KRK आज अतः गुरूवार को किसी भी वक्त जेल से छूट सकते हैं। पुलिस के अनुसार केआरके ने बॉलीवुड के कई हस्तियों को अपना निशाना बनाया है और उनकी पोस्ट साम्प्रदिक थी। हालांकि, केआरके के वकील अशोक सरोगी और जय यादव ने जमानत याचिका में कहा कि विचाराधीन ट्वीट केवल “लक्ष्मी बम” (जो सिर्फ ‘लक्ष्मी’ के नाम से रिलीज हुई) शीर्षक वाली फिल्म पर कमेंट किया था और पुलिस द्वारा आरोपित कोई अपराध नहीं था।
जमानत याचिका में ये भी कहा गया है कि केआरके फिल्म इंडस्ट्री में आलोचक या रिपोर्टर के रूप में काम कर रहे हैं।
केआरके के खिलाफ साल 2020 में आईपीसी की कई धाराओं के तहत दर्ज की गई थी, जिसमें 500 (मानहानि की सजा), 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) जैसे मामले शामिल हैं।
बांद्रा कोर्ट में हुई थी छेड़छाड़ मामले की सुनवाई
बता दें, छेड़छाड़ के मामले में वर्सोवा पुलिस ने रविवार को केआरके को हिरासत में ले लिया और उन्हें बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया। केआरके के वकीलों अशोक सरोगी और जय यादव ने बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष दायर उनकी जमानत याचिका में दावा किया कि एफआईआर का कॉन्टेंट कथित छेड़छाड़ की घटना से व्यावहारिक रूप से मेल नहीं खाती।
महिला ने लगाया था गलत तरीके से छूने का आरोप
जून 2021 के एक महिला छेड़छाड़ के मामले में IPC की धरा 354(ए) और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकरता ने आरोप लगाया था की केआरके ने एक फिल्म में मुख्या भूमिका निभाने के बहाने वर्सोवा स्थित अपने बंगले में बुलाया था और वहां पर केआरके ने उसे शराब पिलाकर गलत तरीके से छुआ।