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Kolkata Rape Murder Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर के दोषी ठहराए जाने के बाद संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुना दी है। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
सीबीआई ने कड़ी सजा देने का किया अनुरोध
सियालदह कोर्ट ने दोपहर 12:30 बजे दोषी संजय, CBI और पीड़ित परिवार के वकील की बातें सुनीं। कार्यवाही के दौरान सीबीआई के वकील ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने का अनुरोध किया था। इसके बाद जज अनिर्बान दास ने संजय से कहा कि यह बताया जा चुका है कि तुम किन अपराधों के दोषी हो। बता दें, अदालत ने संजय को बोलने का मौका दिया था।
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परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा
सियालदह कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपने फैसले में राज्य सरकार को बलात्कार और हत्या मामले में पीड़ित डॉक्टर के परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था। लेकिन, पीड़िता के माता-पिता ने इसे लेने से इनकार करते हुए सियालदह अदालत के जज से कहा, हमें मुआवजा नहीं, न्याय चाहिए।
संजय ने खुद को बताया बेगुनाह
बता दें, सुनवाई के दौरान इससे पहले संजय की सजा पर बहस हुई। सजा पर फैसले पर बहस के दौरान दोषी संजय रॉय को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। इस दौरान संजय ने खुद को बेगुनाह बताते हुए अदालत से कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैने कोई अपराध नहीं किया है। अदालत ने ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले के आरोपी संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66 और 103 (1) के तहत दोषी ठहराया था।
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भारी पुलिस की तैनाती में हुआ फैसला
मामले में (Kolkata Rape Murder Case) सीबीआई सुनवाई और फैसले के दौरान सियालदह कोर्ट में भारी पुलिस तैनाती की गई था। हालांकि इसके बावजूद कई लोग अदालत परिसर में जमा हो गए थे। कुछ लोग तो दोषी देखने के लिए रेलिंग पर भी चढ़ने की कोशिश करने लगे थे। हालांकि, पीड़िता के माता-पिता ने कहा कि उन्हें न्याय के लिए न्यायपालिका और जज पर भरोसा है।
लोगों ने कहा, उदाहरण स्थापित होना चाहिए
सुनवाई के दौरान कई लोगों का कहना था कि इस जघन्य अपराध वाले मामले (Kolkata Rape Murder Case) का फैसला तेजी से सुनाया जाना चाहिए, ताकि एक उदाहरण स्थापित हो सके। बता दें, पिछले साल 9 अगस्त को हुई ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या से देश भर में आक्रोश फैल गया था और लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुआ था।
क्या है पूरा मामला?
कोलकाता में एक जघन्य अपराध के मामले में सियालदह अदालत ने फैसला सुनाया है। पिछले साल 9 अगस्त को शहर के उत्तरी हिस्से में स्थित सरकारी अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ अपराध करने का आरोप कोलकाता पुलिस के नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय पर लगा था।
मामले की जांच कर रही कोलकाता पुलिस ने रॉय को 10 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया था। ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार व हत्या के मामले में रॉय पर मुकदमे की सुनवाई 9 जनवरी को पूरी हुई। इसके बाद लगभग 50 गवाहों से पूछताछ की गई।
पीड़ित डॉक्टर के माता-पिता चाहते हैं पूरा न्याय
पीड़ित डॉक्टर के माता-पिता ने अदालत में एक आवेदन दायर कर आगे की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि अपराध में अन्य लोग भी शामिल थे और उन्हें भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
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