Kerala govt: केरल में सरकार के साथ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच चल रहे विवाद के बीच केरल सरकार ने गुरुवार को उन्हें केरल कलामंडलम डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी के चांसलर के पद से हटाने का फैसला किया है। जिसके लिए केरल की विजयन सरकार ने केरल कलामंडलम डीम्ड यूनिवर्सिटी के नियमों और विनियमों में संशोधन भी कर दिया है।
गौरतलब है कि पिछले काफी समय से राज्य सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर विवाद चल रहा है। वहीं केरल सरकार के इस फैसले से एक बार फिर नया विवाद खड़ा हो सकता है। अपने फैसले से सरकार ने साफतौर पर बता दिया कि वो आरिफ मोहम्मद खान को अब केरल कलामंडलम डीम्ड-टू-विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में नहीं देख सकती है।
क्या है नए नियम?
केरल सरकार के द्वारा लाए गए नए नियमों के अनुसार, जिसे स्पॉनसरिंग बॉडी नियुक्त करेगी वहीं यूनिवर्सिटी का चांसलर होगा। इसके साथ एक और शर्त रखी गई है कि चांसलर के लिए चुना हुआ शख्स कला एवं संस्कृति क्षेत्र से ही किसी क्षेत्र से होना चाहिए। वहीं ये भी साफ हो गया है कि एक चांसलर पांच साल तक अपने पद पर बना रह सकता है।
क्या है विवाद?
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एमएस राजश्री की नियुक्ति रद्द कर दिया था। जिसको आधार बनाते हुए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने के निर्देश दिए थे। उसके बाद यही से राज्य सरकार बनाम राज्यपाल की जंग छिड़ जाती है। जिसका अंजाम अब देखने को मिल रहा है।