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कर्नाटक हाई कोर्ट ने रद्द कीं सारी याचिकाएं, कहा— 'हिजाब इस्‍लाम का अभिन्‍न अंग नहीं'

कर्नाटक हाई कोर्ट ने रद्द कीं सारी याचिकाएं, कहा— 'हिजाब इस्‍लाम का अभिन्‍न अंग नहीं' Karnataka High Court dismissed all the petitions, saying- 'Hijab is not an integral part of Islam'

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govind Dubey
कर्नाटक हाई कोर्ट ने रद्द कीं सारी याचिकाएं, कहा— 'हिजाब इस्‍लाम का अभिन्‍न अंग नहीं'

बैंगलुरू। कर्नाटक में कई दिनों से चल रहे हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।तीन मेंबर वाली हाईकोर्ट की बेंच ने कहा है कि 'हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।' वहीं स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहनने की अनुमति देने से भी हाईकोर्ट ने मना कर दिया है।

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गौरतलब है कि 25 फरवरी को कोर्ट ने 11 दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। वहीं आज आने वाले फैसले की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे दक्षिण कर्नाटक में धारा 144 लगा दी गई थी। इसके साथ ही दक्षिण कर्नाटक के तमाम स्कूल व कॉलेज बंद कर दिए गए थे।

चीफ जस्टिस के घर सुरक्षा बढ़ाई

हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से पहले चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।

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