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हाइलाइट्स
- हाईकोर्ट ने CMO डॉ. नेगी के निलंबन पर लगाई रोक
- सरकार को 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश
- भ्रष्टाचार रोकने का दावा, साजिश की जताई आशंका
रिपोर्ट- अनुराग श्रीवास्तव
Kanpur DM Vs CMO Controversy: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ ने कानपुर नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. हरिदत्त नेगी (CMO Dr. Hari Dutt Negi) के निलंबन पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही, उनकी जगह किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति पर भी कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है। यह आदेश कोर्ट ने डॉ. नेगी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।
सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा
कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 19 जून को डॉ. नेगी को कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह से विवाद के बाद निलंबित कर दिया था। निलंबन को चुनौती देते हुए डॉ. नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
अब कोर्ट के इस आदेश के बाद डॉ. नेगी की बहाली की संभावना बन गई है, जबकि राज्य सरकार को अपने निर्णय का औचित्य साबित करने के लिए जवाब देना होगा।
विवाद की शुरुआत
यह विवाद फरवरी 2025 में तब शुरू हुआ जब डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने सीएमओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में सीएमओ समेत कई अधिकारी गैरहाजिर पाए गए। इसके बाद डीएम ने शहर के कई सीएचसी और पीएचसी का निरीक्षण किया, जहां व्यापक अनियमितताएं और लापरवाही उजागर हुईं। डीएम ने शासन को पत्र लिखकर सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
भ्रष्टाचार रोकने पर हुआ हमला
डॉ. नेगी ने एक वीडियो संदेश जारी कर दावा किया कि उन्होंने एक सीबीआई चार्जशीटेड फर्म का 30 लाख रुपये का भुगतान रोका था, जिस कारण उनके खिलाफ साजिश रची गई। उन्होंने खुद को सुधारवादी बताया और भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने की बात कही।
मुख्यमंत्री योगी का हस्तक्षेप और फैसला
विवाद के राजनीतिक और प्रशासनिक असर को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने हस्तक्षेप किया और डॉ. हरिदत्त नेगी को हटाने का निर्णय लिया। डॉ. उदय नाथ को कानपुर का नया सीएमओ बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने इसे “सरकार की छवि के लिए नुकसानदेह” करार देते हुए तुरंत स्थिति संभालने के निर्देश दिए। हालांकि इस निर्देश पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है।
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