मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को अभिनेत्री कंगना रनौत Kangana Ranaut की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें गीतकार जावेद अख्तर की शिकायत पर उनके खिलाफ शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने का आग्रह किया गया था। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे ने एक सितंबर को रनौत की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।
उन्होंने आज कहा कि याचिका को खारिज किया जाता है। रनौत ने अपने वकील Kangana Ranaut रिजवान सिद्दिकी के मार्फत मानहानि की कार्यवाही को चुनौती दी थी और कहा था कि उपनगर अंधेरी की मजिस्ट्रेट अदालत ने इस मामले में अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया।
अख्तर के वकील जय भारद्वाज ने हालांकि पीठ से कहा था कि Kangana Ranaut मजिस्ट्रेट ने अख्तर की शिकायत और साक्षात्कार के अंश पर गौर करने के बाद पुलिस जांच का आदेश दिया। उस साक्षात्कार के दौरान रनौत ने कथित मानहानिकारक टिप्पणियां की थीं।
अख्तर ने रनौत के खिलाफ पत्रकार अर्णब गोस्वामी के Kangana Ranaut साथ साक्षात्कार के दौरान कथित रूप से मानहानिकारक टिप्पणी करने एवं बेबुनियाद आरोप लगाने को लेकर पिछले साल नवंबर में अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करायी थी।
अदालत ने दिसंबर 2020 में, जुहू पुलिस को रनौत Kangana Ranaut के खिलाफ अख्तर की शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया था और फिर उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की। इस साल फरवरी में अभिनेत्री के खिलाफ समन जारी किया गया था।