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Kailash Mansarovar Yatra: जाना चाहते हैं कैलाश मानसरोवर, ये राज्य दे रहा घूमने के लिए 1 लाख, देखें डीटेल्स

Kailash Mansarovar Yatra: कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले उत्तर प्रदेश के निवासियों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। धार्मिक मामलों

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anurag dubey
Kailash Mansarovar Yatra: जाना चाहते हैं कैलाश मानसरोवर, ये राज्य दे रहा घूमने के लिए 1 लाख, देखें डीटेल्स

हाइलाइट्स 

  • सहायता उन लोगों पर लागू होती है जो सरकार द्वारा आयोजित यात्रा में भाग लेते हैं
  • मुकेश कुमार मेश्राम ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए
  • 90 दिनों के भीतर updharmarthkarya.in पर ऑनलाइन आवेदन
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Kailash Mansarovar Yatra: कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले उत्तर प्रदेश के निवासियों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। धार्मिक मामलों के विभाग ने पात्र तीर्थयात्रियों के लिए अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। यह सहायता उन लोगों पर लागू होती है जो सरकार द्वारा आयोजित यात्रा में भाग लेते हैं और जो स्वतंत्र रूप से या निजी एजेंसियों के माध्यम से यात्रा करते हैं।

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1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा

उत्तर प्रदेश सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले राज्य के मूल निवासियों के लिए 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। धर्मार्थ कार्य विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह अनुदान न केवल भारत सरकार द्वारा आयोजित कैलाश मानसरोवर यात्रा में शामिल होने वाले तीर्थयात्रियों को मिलेगा, बल्कि निजी ट्रैवल एजेंसियों या व्यक्तिगत व्यवस्था के माध्यम से तीर्थ यात्रा करने वालों को भी मिलेगा।

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90 दिनों के भीतर updharmarthkarya.in पर ऑनलाइन आवेदन

पात्र तीर्थयात्रियों को यात्रा पूरी करने के 90 दिनों के भीतर updharmarthkarya.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ हाल ही की फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और वीजा, बैंक विवरण, यात्रा पूर्णता प्रमाण पत्र और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज होने चाहिए। आवेदनों का भौतिक प्रस्तुतीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रस्तुत दस्तावेजों की धर्मार्थ कार्य निदेशालय द्वारा जांच की जाएगी। यदि सफलतापूर्वक सत्यापित किया जाता है, तो अनुदान राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

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मोबाइल नंबर और ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा

विसंगतियों या जाली दस्तावेजों के मामले में, आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा, और आवेदक को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अनुदान का लाभ जीवनकाल में केवल एक बार ही उठाया जा सकता है। तीर्थयात्री की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में, अनुदान वितरण पर निर्णय पति या पत्नी या आश्रित द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर किया जाएगा।

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