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Kaam Ki Baat: पैन-आधार लिंकिंग सहित इन तीन कामों की अंतिम तिथि समाप्त, अब जेब पर पड़ेगा सीधा असर

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Bansal news
Kaam Ki Baat: पैन-आधार लिंक नहीं करने वालों को भारी नुकसान, नहीं मिलेगा ITR भरने का मौका

Kaam Ki Baat: अगर आपने अभी तक ये 3 जरूरी काम नहीं निपटाए हैं तो आपके पास इन कामों का निपटारा करने का अब समय समाप्त हो चूका है। क्योंकि 30 जून इसकी अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी अब आप इन कामों को पूरा करना चाहेंगे तो आपको भारी मात्रा में पेनाल्टी चुकानी पड़ेगी जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा।

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 पैन आधार लिंकिंग, बैंक लाकर एग्रीमेंट, एडवांस टैक्स पेमेंट जैसे कई महत्वपूर्ण काम हैं जिसको निपटाने की अंतिम तिथि अब समाप्त हो चुकी है। अब इस काम को पूरा करने जाएंगे तो इसका असर सीधे आपके जेब पर पड़ेगा।

पैन-आधार लिंकिंग

सबसे महत्वपूर्ण है पैन के साथ आधार लिंक करना जिसकी आखिरी तारीख 30 जून  निर्धारित की गई थी। इन दोनों डॉक्युमेंट्स को लिंक नहीं करेंगे तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने में दिक्कत आ सकती है। ऐसे में बैंक या इनकम टैक्स से जुड़ी कई समस्याओं से बचने के लिए आपको  लिंक कराना पड़ेगा। जिसकी अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है अब आपको इसके लिए भारी रकम पेनाल्टी के रूप में चुकाना पड़ेगा।  पहले पैन-आधार को लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च थी।

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बैंक लॉकर एग्रीमेंट

जिन ग्राहकों ने बैंक लॉकर एग्रीमेंट 31 दिसंबर 2022 या इससे पहले जमा किया है तो उनको नया बैंक लॉकर एग्रीमेंट साइन करना होगा। आरबीआई ने आग या चोरी की स्थिति में कंपेनसेशन को लेकर नई निति लाई है। अगर ग्राहक बैंक लॉकर के नए एग्रीमेंट पर साइन नहीं करेंगे, तो लॉकर में रखे सामान की सेफ्टी से जुड़े नए नियम लागू नहीं हो पाएंगे। इससे आपको भविष्य में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई थी जो समाप्त हो चुकी है। अब आप एग्रीमेंट कराने जाते हैं तो आपके जेब पर असर पड़ सकता है।

एडवांस टैक्स पेमेंट

अगर आप बिजनेसमैन हैं या नौकरी करते हैं और आपका 10 हजार रुपए से अधिक टैक्स देने होते है तो आपको इसे तय समय सीमा में भरना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपने समय रहते एडवांस टैक्स पेमेंट (Advance Tax Payment) नहीं किया तो पहली तीन किस्तों पर 3% और आखिरी किस्त पर 1% के हिसाब से कुल एडवांस टैक्स की राशि पर ब्याज देना होगा। इसके लिए अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई थी जो समाप्त हो चुकी है। अब आप एडवांस टैक्स पेमेंट करने जाते हैं तो इसके लिए पेनाल्टी देनी पड़ सकती है।  अगर पेमेंट नहीं करते है तो आपको इनकम टैक्स नोटिस का भी सामना करना पड़ सकता है।

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