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Kaam Ki Baat: पैन-आधार लिंक नहीं करने वालों को भारी नुकसान, नहीं मिलेगा ITR भरने का मौका

Kaam Ki Baat: आपको बता दें कि पैन को आधार से जोड़ने की डेडलाइन समाप्त हो चुकी है। ऐसे में जिन लोगों ने 30 जून तक यह काम पूरा नहीं किया है..

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Bansal news
Kaam Ki Baat: पैन-आधार लिंक नहीं करने वालों को भारी नुकसान, नहीं मिलेगा ITR भरने का मौका

Pan-Aadhaar Link: आपको बता दें कि पैन को आधार से जोड़ने की डेडलाइन समाप्त हो चुकी है। जानकारी के अनुसार कई बार अपील करने और चेतावनी देने के बाद भी लाखों लोगों ने अपना पैन और आधार लिंक (PAN-Aadhaar Link) नहीं किया है। आयकर विभाग (Income Tax) ने भी अब तय कर लिया कि डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

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ऐसे में जिन लोगों ने 30 जून तक यह काम पूरा नहीं किया है, उन्‍हें अब 1000 रुपये पेनाल्‍टी देकर इसे लिंक कराना होगा। लेकिन, सबसे बड़ा नुकसान ITR भरने वालों के लिए है ऐसे लोग 2022-23 का इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) नहीं भर पाएंगे।

नहीं मिलेगा ITR भरने का मौका

दरअसल, इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी कर साफ कहा था कि अगर कोई तय डेडलाइन तक अपना पैन-आधार लिंक नहीं कराता है तो 1 जुलाई, 2023 से उसका पैन बेकार हो जाएगा। ऐसा कोई भी काम जिसमें पैन की जरूरत होती है, बिना उसे दोबारा एक्टिव कराए नहीं किया जा सकेगा।

अब जो करदाता अपना पैन दोबारा एक्टिव कराना चाहते हैं, उन्‍हें 1000 रुपये पेनाल्टी भरना होगा। पैन ऑपरेटिव तभी होगा, जब उसे आधार से जोड़ा जाएगा। लेकिन, दिक्‍कत यहीं पर आती है कि 1000 रुपये पेनाल्‍टी देने के बाद भी करदाताओं को इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने का मौका नहीं मिल सकेगा।

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 टैक्‍सपेयर्स की चिंता बढ़ने का कारण

इनकम टैक्स विभाग ने अपने नोटिफिकेशन में साफ कहा है कि जो पैन धारक 1000 रुपये की पेनाल्‍टी देकर अपना कार्ड दोबारा चालू कराना चाहते हैं, उन्‍हें पेनाल्टी फीस जमा करने के बाद भी 30 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। इस दौरान वे अपने पैन का इस्‍तेमाल भी नहीं कर सकेंगे बस इसी फैसले ने टैक्‍सपेयर्स की नींद उड़ा रखी है। हलांकि 30 दिन के बाद पैन कार्ड एक्टिव हो जाएगा जिन्‍हें अपना आईटीआर भरना है और पैन-आधार लिंक नहीं है, उनके लिए इस साल इनकम टैक्‍स रिटर्न भरना मुश्किल का काम है।

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ITR भरने की 31 जुलाई डेडलाइन

इनकम टैक्‍स विभाग की इस गाइडलाइन के जरिए इनऑपरेटिव हो चुके पैन को दोबारा एक्टिव तो कर लिया जाएगा, लेकिन इस प्रक्रिया में 30 दिन का समय लगेगा। इसका मतलब है कि अगर आप आज 4 जुलाई को 1000 रुपये की फीस भरकर पैन एक्टिव कराना चाहते हैं तो 3 अगस्‍त तक वेट करना होगा। चूंकि, ITR भरने की डेडलाइन ही 31 जुलाई है तो ऐसे टैक्‍सपेयर्स अपना रिटर्न दाखिल करने से चूक जाएंगे। यह टैक्स पेयर के सामने बहुत बड़ी समस्या है।

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