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Judge Transfer List
Judge Transfer List 2025: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन का इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। जस्टिस श्रीधरन ने प्रदेश के कुछ चर्चित मामलों में स्वत: संज्ञान लिया था। जिसके बाद जस्टिस अपने निर्णयों को लेकर चर्चा में आए थे।
मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान स्वत: संज्ञान लिया था। जिसमें मंत्री विजय शाह पर कार्रवाई तेज हो गई थी, हालांकि बाद में यह प्रकरण सुप्रीम कोर्ट चला गया। दमोह में कुशवाहा समाज के युवक से ब्राह्मण वर्ग के युवक के पैर धुलवाने के मामलों में भी स्वतः संज्ञान लिया था।
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पहले छत्तीसगढ़ भेजने की सिफारिश की
सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पहले जस्टिस अतुल श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की थी। लेकिन केंद्र सरकार के आग्रह पर पुनर्विचार करते हुए, 14 अक्टूबर को कॉलेजियम ने अपने आदेश को संशोधित किया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 27 अगस्त 2025 को 14 जजों के ट्रांसफर की सिफारिश की थी, जिसमें जस्टिस श्रीधरन का नाम भी शामिल था।
पांच साल वकील के तौर पर काम किया
जस्टिस श्रीधरन को 2016 में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जज नियुक्त किया गया था। वकील के तौर पर उन्होंने पांच साल तक वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रह्मण्यम के चेंबर में काम किया और बाद में इंदौर में वकालत शुरू की।
2023 में स्वेच्छा से तबादले की मांग की
उन्होंने वर्ष 2023 में स्वेच्छा से तबादले की मांग की थी, जिसके बाद उन्हें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट भेजा गया था, लेकिन 2025 में उन्हें पुनः मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में वापस बुला लिया गया था।
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MP Promotion Policy: नई प्रमोशन नीति 2016 के बाद की पदोन्नति पर होगी लागू, इससे पहले मान्य नहीं, HC- अब होगा अंतिम फैसला
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MP Promotion Policy 2025: पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद को लेकर आज यानी गुरुवार, 16 अक्टूबर, 2025 को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने कोर्ट को अपनी नई प्रमोशन नीति 2025 की जानकारी दी, जिसके तहत यह नीति 2016 के बाद की गई पदोन्नतियों पर लागू होगी, जबकि इससे पहले हुई पदोन्नतियां पुराने नियमों के तहत ही मान्य रहेंगी।पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
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