Gyanvapi Case : ज्ञानवापी मामले में जज ने अपना फैसला सुनते हुए कहा है कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनने लायक है। जज ने कहा है कि मामले पर सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को की जाएगी। वाराणसी के जिला जज ने कहा उपरोक्त मुकदमा न्यायालय में चलने योग्य है, यह निर्धारित करते हुऐ, प्रतिवादी संख्या. 4 अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमिटी के द्वारा दिऐ गऐ 7/11 के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
मामले पर फैसला जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनाया है। फैसले के दौरान हिंदुपक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन मौजूद थे। इसके अलावा 5 वह महिलाएं मौजूद थी जिन्होंने याचिका दायर की थी। कोर्ट रूम में करीब 40 लोगों को ही एंट्री मिली थी।
क्या है मामला?
जिला कोर्ट में 1991 में स्थानीय पुजारियों ने एक याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद एरिया में पूजा करने की इजाजत मांगी थी। इस याचिका में कहा गया कि 16वीं सदी में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई गई थी। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि औरंगजेब के आदेश पर मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई गई। उन्होंने दावा किया कि मस्जिद परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं और उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा की इजाजत दी जाए।