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हाइलाइट्स
- पत्रकार बीमा योजना की अंतिम तिथि अब 27 सितम्बर
- प्रीमियम दर रहेगी 2024-25 जैसी, सरकार उठाएगी भार
- सरकार पर आएगा ₹4.50 करोड़ का अतिरिक्त खर्च
MP Patrakar Bima: मध्य प्रदेश सरकार ने पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 27 सितम्बर 2025 कर दी है। पहले यह तिथि 22 सितम्बर 2025 तय की गई थी। इस फैसले से अधिक संख्या में पत्रकार और संचार प्रतिनिधि इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
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पत्रकार बीमा योजना में प्रीमियम दर यथावत
जनसम्पर्क विभाग द्वारा संचालित इस पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में भी पत्रकारों से उतना ही प्रीमियम लिया जाएगा जितना उन्होंने 2024-25 में भुगतान किया था। पिछले वर्ष से बढ़े हुए प्रीमियम का अंतर राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी।
इस निर्णय से पत्रकारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और उन्हें बीमा सुरक्षा का लाभ लगातार मिलता रहेगा।
राज्य सरकार पर आएगा 4.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार
योजना के तहत पत्रकारों से पूर्व की भांति प्रीमियम वसूला जाएगा। इसके चलते राज्य सरकार पर लगभग ₹4.50 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार आएगा। सरकार का मानना है कि पत्रकारों के स्वास्थ्य और दुर्घटना सुरक्षा के लिए यह खर्च जरूरी और हितैषी है।
पत्रकार बीमा योजना से जुड़े मुख्य तथ्य
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना |
| लागू वर्ष | 2025-26 (निरंतर) |
| प्रीमियम दर | वित्त वर्ष 2024-25 के समान |
| अंतिम आवेदन तिथि | 27 सितम्बर 2025 (पहले 22 सितम्बर) |
| अतिरिक्त व्यय भार | लगभग ₹4.50 करोड़ |
| लाभार्थी | पत्रकार एवं संचार प्रतिनिधि |
मुख्यमंत्री का संदेश
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि – “पत्रकार समाज को दिशा देने का कार्य करते हैं। उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की है। इसीलिए स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ पत्रकारों के साथ खड़ी है।”
पत्रकारों को राहत
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना 2025 की अंतिम तिथि 27 सितम्बर तक बढ़ाना निश्चित ही पत्रकारों और संचार प्रतिनिधियों के लिए बड़ी राहत है। प्रीमियम दर 2024-25 की तरह बनाए रखने और अतिरिक्त राशि सरकार द्वारा वहन करने का फैसला पत्रकार हितैषी और संवेदनशील कदम है।
MP 27 Percent OBC Reservation: मप्र में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर बनी सहमति, एडवोकेट जनरल को अभिमत सौंपेगी ओबीसी महासभा
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मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर सहमति बन गई है। सुप्रीम कोर्ट में 27 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। मामले में ओबीसी महासभा एडवोकेट जनरल को अभिमत सौंपेगी। वे उसका अध्ययन करके सरकार को सौंपेंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें
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