नई दिल्ली। Johnson’s Baby Powder इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन (J&J) कंपनी के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। जिसमें कंपनी को बेबी पाउडर बनाने की मंजूरी तो होगी लेकिन बिक्री की इजाजत नहीं होगी।
जानें बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा
यहां पर बताया जा रहा है कि, कंपनी बेबी पाउडर प्रोडक्शन अपने रिस्क पर करे। इसके डिस्ट्रीब्यूशन और सेल पर पाबंदी रहेगी। साथ ही J&J के बेबी पाउडर सैंपल की फिर से जांच करने का भी आदेश दिया, जिसे दो हफ्ते के भीतर पूरा किया जाना है। महाराष्ट्र का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA यह सैंपल लेगा और उसे री-टेस्टिंग के लिए दो सरकारी लेबोरेटरी और एक प्राइवेट लेबोरेटरी में भेजा जाएगा।
जानें क्या था मामला
आपको बताते चलें कि, जॉनसन के बेबी पाउडर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को महाराष्ट्र सरकार ने कैंसिल कर दिया था। इसके आदेश 15 और 20 सितंबर को दिए थे। पहले आदेश में मुलुंड प्लांट में बेबी पाउडर बनाने का लाइसेंस कैंसिल किया गया था। दूसरे आदेश में मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन रोकने को कहा गया था। जिस पर मुंबई हाईकोर्ट में इन आदेशों के खिलाफ कंपनी की याचिका पर सुनवाई कर रहा है।