Advertisment

लॉकडाउन में चली गई है नौकरी, तो 3 महीने तक सरकार देगी सैलरी का 50% हिस्सा

author-image
News Bansal
लॉकडाउन में चली गई है नौकरी, तो 3 महीने तक सरकार देगी सैलरी का 50% हिस्सा

नई दिल्ली: कोरोना काल में कई लोगों की नौकरी चले गई। इस दौरान कई लोग बेरोजगार हो गए और अब उनपर आर्थिक संकट मंडरा रहा है। लेकिन इस संकट को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने राहत भरी खबर दी है। कोरोना संकट जिन लोगों की नौकरी छूट गई है उनको सैलरी का 50 पर्सेंट हिस्सा मिलता रहेगा। यही नहीं, अगर दोबारा नौकरी मिल गई है तो भी आपको यह सुविधा मिलती रहेगी। कोरोना काल में बेरोजगार हुए औद्योगिक कामगार लोगों के लिए सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana) के तहत राहत बढ़ाने के फैसले को अधिसूचित कर दिया है।

Advertisment

इस योजना के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) में रजिस्टर्ड कामगारों को 50% अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेगा। सरकार के इस फैसले से 40 लाख से ज्यादा कामगारों को फायदा मिलेगा।

देश में करीब 12 करोड़ लोग बेरोजगार

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोना काल में करीब 12 करोड़ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगार हुए हैं। इन लोगों में फैक्ट्री में काम कनरे वाले लोगों की संख्या करीब 1.9 करोड़ है और जिन लोगों की नौकरी कोरोना के कारण चली गई है उन्हें राहत मिलेगी। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई माह में 50 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं।

24 मार्च से 31 दिसंबर के बीच नौकरी जाने वालों को मिलेगा फायदा

इस योजना का फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनकी नौकरी इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर के बीच चली गई। सरकार के इस फैसले से अब महामारी के दौर में नौकरी गंवाने वालों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों से पता लगा है कि कोरोना में जिन लोगों की नौकरी जा चुकी है वे लोग औद्योगिक कामगारों को तीन महीने तक 50 फीसदी सैलरी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के रूप में दिया जाएगा।

Advertisment

ESIC के कामगारों को मिलेगी सुविधा

आपको बता दें कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ESIC द्वारा संचालित योजना है। इसलिए ESIC के कामगारों को ही यह सुविधा दी जाएगी। जो लोग इसके तहत कामगार हैं वे तीन महीने के लिए औसत सैलरी का 50 फीसदी क्लेम कर सकते हैं।

नौकरी छूटने के 30 दिनों के बाद आवेदन किया जा सकता है

अगर आपकी नौकरी चली गई है तो आपको शर्तों के मुताबिक नौकरी छूटने के 30 दिनों के बाद ही इस स्कीम के लिए अब आवेदन करना होगा। पहले यह समय सीमा 90 दिनों का था। आपको इस स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आपका आवेदन सही पाया जाता है और शर्तों को पूरा करता है तो मंजूरी मिलने के 15 दिनों के बाद आपके बैंक खाते में रकम ट्रांसफर की जाएगी।

Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें