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Jharkhand Panki 144: दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक हिंसा से ग्रस्त रहे पांकी में कानून सख्त ! होली तक जाकी रहेगी धारा 144

महाशिवरात्रि के दौरान सांप्रदायिक हिंसा से ग्रस्त रहे झारखंड में पलामू जिले के पांकी मंडल में आगामी होली तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

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Bansal News
Jharkhand Panki 144: दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक हिंसा से ग्रस्त रहे पांकी में कानून सख्त ! होली तक जाकी रहेगी धारा 144

मेदिनीनगर (झारखंड)। महाशिवरात्रि के दौरान सांप्रदायिक हिंसा से ग्रस्त रहे झारखंड में पलामू जिले के पांकी मंडल में आगामी होली तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

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15 फरवरी को हुआ था दो समुदाय में संघर्ष

इस कस्बे में गत 15 फरवरी को दो समुदायों के बीच हुए सांप्रदायिक संघर्ष के बाद उसी दिन से निषेधाज्ञा लागू है। इस हिंसा के संबंध में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है । मेदिनीनगर के अनुमंडलीय दण्डाधिकारी (एसडीएम) राजेश कुमार साह ने सोमवार को स्थानीय संवाददाताओं को बताया कि आठ मार्च तक पांकी में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। निषेधाज्ञा तभी हटायी जायेगी जब स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह तसल्ली हो जाएगी कि अब इसकी जरुरत नहीं है।उन्होंने कहा, ‘‘निषेधाज्ञा होली के बाद हटाए जाने की उम्मीद है।’

बाजार और स्कूल खोलने की अनुमति

’ साह ने कहा कि निषेधाज्ञा में ढील दे दी गयी है और बाजार, स्कूलों को खोलने की अनुमति है। फिर भी एक साथ चार से अधिक लोगों के जमा होने पर पूरी तरह रोक है। उन्होंने कहा कि ऐसा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया है ।

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