नई दिल्ली। अगर आप भी Jharkhand News नया मकान खरीदने जा रहे हैं तो आपके लिए यह बहुत खास है। दरअसल अगर आपका बिल्डर भी आपको सही समय पर मकान देने में आनाकानी कर रहा है तो उनकी खैर नहीं। बिल्डरों द्वारा की जा रही इस मनमानी पर सरकार अब सख्य रूप अपनाने वाली है। अगर आपका बिल्डर भी ऐसा करता है तो उसके लिए उसे एक निश्चित आवास जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।
सरकार ला रही है नया नियम
दरअसल झारखंड सरकार इसे लेकर एक नया नियम लेकर आ रही है।
झारखंड में बिल्डर्स की मनमानी को लेकर राज्य सरकार सख्त हो गई है। खरीदारों को अगर बिल्डर्स समय पर फ्लैट या घर नहीं देते हैं तो उन्हें हर महीने एक निश्चित आवास किराया चुकाना पड़ेगा। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट में देर करने पर बिल्डर पर जुर्माने और हर्जाने का नियम पहले से लागू है। झारखंड रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (JHARERA) ने खरीदारों को धोखाधड़ी और प्रोजेक्ट में देरी से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए आवास किराया का नया नियम लागू कर दिया है।
ज्यादा देर होने पर देना होगा हर्जाना
झारखंड रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (JHARERA) द्वारा बनाये गये नये नियम के अनुसार प्रोजेक्ट में देरी होने की सूचना भी बिल्डर को देनी होगी। 6 महीने से अधिक का समय लगने पर ज्यादा देर होने की स्थिति में उन्हें हर्जाना भी देना होगा। इस हर्जाने की राशि को अथॉरिटी द्वारा तय किया जाएगा। आपको बता दें झारखंड में रेरा के अंतर्गत अब तक 757 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हो चुके हैं। जो बिल्डर बिना रजिस्ट्रेशन के धड़ल्ले से प्रोजेक्ट चला रहे हैं। उनकी सूची तैयार कर कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। तो इसी तरह बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे 24 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को रद्द करने का विचार भी किया जा रहा है।
बनाया मीडिएशन सेंटर, जारी होगा नोटिस —
रेरा के नियमों के अनुसार प्रोजेक्ट में देर होने पर बिल्डरों से प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10 परसेंट तक फाइन वसूला जायेगा। झारेरा ने रांची में नगर निगम भवन में मिडिएशन सेंटर बनाकर बिल्डर्स और खरीदारों के बीच होने वाले विवादों का निपटाया जा रहा है। रेरा ने सभी बिल्डर्स को नोटिस जारी कर प्रोजेक्ट पर चल रही काम को लेकर जानकारी देने को भी कहा है। अगर तीन महीने के अंतर पर बिल्डर अपने प्रोजेक्ट की जानकारी नहीं देता है तो उस पर जुर्माना लगाया जायेगा।