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Rahul Gandhi High Court: आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी पर लगा जुर्माना, झारखंड हाई कोर्ट ने किया दंडित

Rahul Gandhi High Court: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर अमित शाह से जुड़े एक केस को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने 1 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।

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aman sharma
Rahul Gandhi High Court: आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी पर लगा जुर्माना, झारखंड हाई कोर्ट ने किया दंडित

Jharkhand High Court Imposed Fine on Rahul Gandhi: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi High Court) पर झारखंड हाईकोर्ट ने एक हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। राहुल गांधी पर यह कार्यवाही गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े एक मामले में की गई है।

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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड हाई कोर्ट (Rahul Gandhi High Court) में अमित शाह से जुड़े मामले की सुनवाई चल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल करने में हो रही देरी के कारण यह जुर्माना लगाया।

यह मामला उस समय का है जब अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस समय राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। चाईबासा की एमपी-एमएलए कोर्ट में उनके बयान को लेकर परिवाद दर्ज करवा गया।

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आपको बता दें कि इस मामले में कांग्रेस सांसद (Rahul Gandhi High Court) को हाई कोर्ट से राहत मिली थी और चाईबासा कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने राहुल को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था।

दरअसल, राहुल 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करते हुए अमित शाह को लेकर कहा था कि कोई हत्यारा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। कांग्रेस के लोग कभी किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकते।

यह है मामला

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के इस बयान के बाद काफी विवाद खड़ा हो गया था। जबकि इस विवादित टिप्पणी के बाद चाईबासा के रहने वाले प्रताप कटियार ने स्थानीय एमपी-एमएलए कोर्ट में कांग्रेस सांसद के खिलाफ परिवाद दर्ज करवाया था।

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इस शिकायत पर कार्यवाही करते हुए कोर्ट ने अप्रैल 2022 में राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। मगर इस पर राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद कोर्ट ने एक बार फिर फरवरी 2024 में गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसके बाद राहुल गांधी इसके मामले के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे थे।

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